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राजनांदगांव। मामले का विवरण इस प्रकार है थाना छुरिया के अपराध क्रमांक- 22/2023 धारा 363, 366, 376(2) (ढ), भादवि, 4, 6 पाक्सो एक्ट के प्रकरण की नाबालिक अपहृता को आरोपी नरेन्द्र कुमार साहू पिता करण साहू उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम बुंदेलीखुर्द थाना ठेलकाडीह जिला राजनांदगांव के द्वारा दिनांक 23.12.2022 को अपने साथ बहला-फुसलाकर कर भगा ले गया था। रिपोर्ट दिनांक से लगातार नाबालिक अपहृता एवं आरोपी का खोजबीन की जा रही थी। इसी कड़ी में आरोपी नरेन्द्र कुमार साहू का हैदराबाद में छुपकर कर पीड़िता के साथ रहने की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पाटले एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी प्रभात पटेल को अवगत कराते हुए निर्देशानुसार जिगर राज्य जाने की अनुमति प्राप्त कर एक टीम दिनांक 24/01/23 को हैदराबाद के लिए रवाना हुआ था।

छुरिया पुलिस टीम स्थानीय पुलिस हैदराबाद से आवश्यक सामंजस्य बिठाकर विवेकानंद काॅलोनी वार्ड नंबर 05, थाना- मिरपेट, जिला- हैदराबाद ( आंध्र प्रदेश) पहुंचकर नाबालिक अपहृता एवं आरोपी को बरामद कर सकुशल थाना छुरिया लाया गया जहां नाबालिक अपहृता द्वारा अपने साँथ हुए घटना को बताई कि बताई कि आरोपी नरेन्द्र कुमार साहू ने बहला-फुसलाकर अपने साथ हैदराबाद ले जाकर जबरदस्ती मंदिर में मांग भरकर अपनी पत्नि बनाकर लगातार शारीरिक संबंध बनाया है। आरोपी नरेन्द्र कुमार साहू से पुछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया तब आरोपी को आज दिनांक 27.01.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से आरोपी को जेल दाखिल किया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक रामअवतार ध्रुव, सउनि, सउनि मेघनाथ सिन्हा, प्र.आर. 799 संतोष नायक म.आर. 405 खिलेष्वरी साहू एवं सायबर सेल राजनांदगांव की सक्रिय भूमिका रही।

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