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राजनांदगांव। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक संजय सिंह झाड़ेकर सहायक औषधि नियंत्रक राजनांदगांव द्वारा कार्यालय पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें अनावेदक बखरूटोला निवासी जाकेश साहू पिता तुलसीराम साहू जो कि ग्राम पैरीटोला स्कूल में प्रधान पाठक के रूप में पदस्थ है, आवेदक को शासकीय सेवक होना जानते हुए भी आवेदक के विरूद्व विभिन्न सरकारी कार्यालयों में फर्जी शिकायत कर बेईमानी से अवैध उगाही हेतु काॅल कर दबाव बनाया एवं आवेदक से मीटिंग रखकर प्रत्यक्ष रूप से शिकायत वापस लेने के लिए 02 लाख रूपये की डिमाण्ड किया जिसे आवेदक संजय सिंह झड़ेकर द्वारा स्वयं के मोबाईल से रिकार्ड कर लिया गया था। मामले में शिकायत जांच पर से दिनांक 24.01.2023 को पुलिस चौकी जोब थाना छुरिया में अपराध क्रमांक 40/23 धारा 384, 506,189 भादवि पंजीबद्व किया गया था, आरोपी अपराध कायमी बाद से ही फरार हो गया था कायम कर विवेचना की जा रही थी कि पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रभात कुमार पटेल तथा थाना प्रभारी छुरिया रामावतार धु्रव के मार्गदर्शन में आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक कमलेश देवांगन के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी के निवास स्थान ग्राम बखरूटोला एवं अन्य संभावित स्थानों पर सूक्ष्म निगाह रखी जा रही थी कि दिनांक 26.01.2023 के प्रातः मुखबिर की सूचना पर आरोपी जाकेश साहू ग्राम बखरूटोला में मौजूद होने पर घेराबंदी कर पकड़कर पुलिस चौकी जोब लाकर कड़ाई से पूछताछ किया गया आरोपी जाकेश साहू द्वारा जुर्म कारित करना स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनांक 26.01.23 को न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। उक्त कार्यवाही में पुलिस चौकी प्रभारी जोब उपनिरीक्षक कमलेश देवांगन, प्र0आर0 427 उमेन्दराम हिड़को, प्र0आर0 क्रमांक 255 धर्मेन्द्र देशमुख आर0 क्रमांक 1453 की सक्रिय भूमिका रही।

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