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राजनांदगांव। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश श्री विनय कुमार कश्यप ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देेशानुसार 13 अगस्त 2022 को पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। जिला न्यायालय राजनांदगांव अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा नेशनल लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय राजनांदगांव, व्यवहार न्यायालय खैरागढ़, ड़ोंगरगढ़, अंबागढ़ चौकी, छुईखदान एवं राजस्व न्यायालयों के विभिन्न प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवाशीष ठाकुर ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकरणों व प्री-लीटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों, धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों व पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगरपालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जायेंगे, जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर लोक अदालत में निराकृत किये जायेंगे।

नेशनल लोक अदालत में स्वयं या संबंधित अधिवक्ता के माध्यम से अपने प्रकरणों के निराकरण के लिए आवेदन दिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो नेशनल लोक अदालत के माध्यम से उसका निराकरण किया जा सकता है। नेशनल लोक अदालत में दोनों पक्षों के आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की आपसी रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। लोक अदालत में सुनाये गये फैसले की भी उतनी ही अहमियत है, जितनी सामान्य अदालत में सुनाये गये फैसले की होती है। लोक अदालत में सुनाये गये फैसले के विरूद्ध अपील दायर नहीं की जा सकती है। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है, जिसमें न तो किसी पक्ष की हार होती है और न ही जीत बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का सामाधान करवाया जाता है।

इस बार भी हाईब्रिड लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें पक्षकार व अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर व अपने घरों से भी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण करेंगे। लोक अदालत के सफल संचालन के लिए राजनांदगांव जिला न्यायालय की वेबसाईट पर लिंक की सहायता से पक्षकारों को घर बैठे सीधे लोक अदालत की खण्डपीठ से जुडऩे में सहायता मिलेगी। यदि कोई पक्षकार लोक अदालत के माध्यम से अपना राजीनामा योग्य प्रकरण निराकृत करवाना चाहते है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव अथवा अपने अधिवक्ता से संपर्क कर सकते है। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कर सकते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत को सफल बनाये। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभी से अपील करता है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए आप सभी कोविड़-19 के प्रोटोकॉल का पालन आवश्यक रुप से करें। अत: आप सभी अपने मामलों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराकर सुलभ, शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्राप्त करें।

By Amitesh Sonkar

Sub editor

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