राजनांदगांव। परिवहन विभाग द्वारा मोटरयानों पर बकाया कर के एक मुश्त निपटान योजना के तहत लंबित शास्ति राशि में 31 मार्च 2023 तक छूट प्रदान किया गया है। जिसके अनुसार मासिक एवं त्रैमासिक कर के देय वाहनों में 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णत: छूट दी जाएगी। मासिक कर के देय वाहनों (यात्री वाहन) में यदि व्हील बस के कारण कर एवं शास्ति अधिरोपित है, तो लंबित कर एवं ब्याज देय होगा। किन्तु अधिरोपित शास्ति में एक मुश्त निपटान की निर्धारित अवधि तक पूर्णत: छूट दी जायेगी। वाहनों पर लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगी।

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