राजनांदगांव/खैरागढ़। मामले का विवरण इस प्रकार है प्रार्थी खिलेश्वर उपाध्याय पिता पिता दिलीप उपाध्याय उम्र 28 वर्ष साकिन चिंगली चौकी जालबंाधा थाना खैरागढ़ द्वारा दिनांक 01.07.2022 को थाना हाजिर आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम बाजार अतरिया में मुस्कान मोबाईल दुकान का संचालन करता हूॅ। की दिनांक 30.06.2022 को एक अज्ञात व्यक्ति मोबाईल खरिदने आया और कांउटर में और ओप्पो मेाबाईल एफ-19 कीमती 19000/- रूपये को खरीद रहा हूॅ पैसे फोन-पे करता हूॅ कहकर रसीद को रख लिया। ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूं कहकर दुकान संचालक का ध्यान भटका कर बिना पैसे दिये मोबाईल को चोरी कर ले गया। रिपोर्ट पर अपराध क्र 0424/22 धारा 379 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारीयों को अवगत कराया गया। बाद आला अधिकारियों के निर्देशन मे एव थाना प्रभारी खैरागढ़ निलेश कुमार पाण्डेय के नेतृृत्व मे थाना खैरागढ एक टीम आरोपी का पतासाजी कर आरोपी विक्रम सिंह सरदार पिता बलविंदर सरदार उम्र 32 वर्ष साकिन वार्ड नं0 25 संतराबाडी गुरूद्वारा के पीछे थाना मोहन नगर जिला दुर्ग छ0ग0 को दिनांक 04.08.2022 को दबिस देकर रेड कार्यवाही कर हिरासत मे लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया चोरी का मोबाइल एवं घटना मे प्रयुक्त मोटर सायकल को जप्त किया गया। आरोपी विक्रम सिंह सरदार को थाना खैरागढ़ लाकर विधिवत गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही मे थाना खैरागढ़ मे पदस्थ सउनि महेश लेंझारे ,सउनि0 बिरेन्द्र चंद्राकर प्र0आर0 सुशील केरकेट्टा, आर0 1220 अख्तर मिर्जा आर0 1464 कांता कुसरे की सक्रिय भूमिका रही।
