IMG-20241026-WA0010
IMG-20241026-WA0010
previous arrow
next arrow

17 हजार 691 निवेशकों को 12 करोड़ 80 लाख रूपए की राशि लौटाई गई, जिले में लगातार जारी है चिटफंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई

  • डोंगरगांव तहसील अंतर्गत नीलामी से प्राप्त 63 लाख रूपए की राशि का शीघ्र ही किया जाएगा वितरण
  • कलेक्टर ने 1.179 हेक्टेयर की जमीन की कुर्की
  • अब तक 17 हजार 691 निवेशकों को 12 करोड़ 80 लाख रूपए की राशि लौटाई गई
  • शीघ्र ही निवेशकों को 63 लाख रूपए की राशि का होगा वितरण
  • कलेक्टर ने ग्राम धनगांव स्थित 1.179 हेक्टेयर की भूमि की कुर्की कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजा प्रकरण

राजनांदगांव 04 मई 2022। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तारन प्रकाश सिन्हा के मार्गदर्शन में जिले में चिटफंड कंपनी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है एवं निवेशकों को उनकी राशि वापस लौटाई जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा चिटफंड कंपनियों पर निरंतर अभियान चलाकर संपत्तियों की कुर्की एवं नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 17 हजार 691 निवेशकों को 12 करोड़ 80 लाख रूपए की राशि लौटाई जा चुकी है। डोंगरगांव तहसील के अंतर्गत याल्सको रियल स्टेट एण्ड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड की भूमि कुर्क की गई है। शीघ्र ही निवेशकों को 63 लाख रूपए की राशि वितरण के लिए दी जानी है। साल्हे में 0.976 हेक्टेयर की भूमि के लिए एवरग्रीन सेल्युशन डोंगरगांव द्वारा 44 लाख 50 हजार रूपए की बोली लगाई गई। मटिया में 0.028 हेक्टेयर की भूमि के लिए प्रफुल कोठारी राजनांदगांव द्वारा 5 लाख 11 हजार रूपए तथा मटिया में ही 0.081 हेक्टेयर की भूमि के लिए 14 लाख 11 हजार रूपए में बोली लगाई गई। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री सिन्हा ने छत्तीसगढ़ राज्य के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत राजनांदगांव तहसील के ग्राम धनगांव स्थित 1.179 हेक्टेयर की भूमि का किसी भी तरीके से अंतरण पर रोक लगाते हुए इस संपत्ति के निक्षेपकों के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से कुर्की कर प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संदर्भित किया है।

By Amitesh Sonkar

Sub editor

You missed

error: Content is protected !!