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राजनांदगांव/डोंगरगढ़। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दिनांक 01/04/22 को थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की उसकी नाबालिग बहन को किसी अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। रिपोर्ट पर गुम इंसान क्रमांक 35/22 एंव अपराध क्रमांक 239/2022धारा 363 भादवि पंजीबध्द कर अज्ञात आरोपी व अपहृत बालिका की पतासाजी की जा रही थी।
आला अधिकारियों के दिशा निर्देश पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये तत्काल थाना स्तर पर टीम गठित कर दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव एंव सरहदी राज्य म.प्र. महाराष्ट्र नागपुर में निरंतर पता तलाश की जा रही थी।
नाबालिग बच्ची की पता तलाश दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि नाबालिग बच्ची को आरोपी अजय उर्फ सोनू यादव निवासी डिपरापारा के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर सूरत गुजरात में रखा था कि सूचना तस्दीक हेतु वरिष्ठ अधिकारियो के मार्गदर्शन पर निरीक्षक शिवचंद्रा थाना प्रभारी डोंगरगढ के नेतृत्व में नाबालिग बच्ची को आरोपी अजय उर्फ सोनू यादव पिता दिनेश यादव के कब्जे से बरामद कर पूछताछ किया गया। पूछताछ पर पीड़िता द्वारा आरोपी अजय उर्फ सोनू यादव द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर सूरत गुजरात में शारीरिक संबंध बनाना बतायी है। आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर 363,366,376 (2) (ढ) भादवि 4,5,(ठ) 6 पाक्सो एक्ट का पाये जाने से दिनांक06/04/2022 को आरोपी अजय उर्फ सोनू यादव पिता दिनेश यादव निवासी डिपरापारा डोंगरगढ को विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडिसियल रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में उनि राधा बोरकर, म.प्र.आर. 504 ए.पी.शीला, आर. 1420 परस ध्रुव की भूमिका सराहनीय रही।

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