IMG-20241026-WA0010
IMG-20241026-WA0010
previous arrow
next arrow

ठेलकाडीह से राजेश साहू की रिपोर्ट

राजनांदगांव/ठेलकाडीह। मामले का विवरण इस प्रकार है आवेदक तिलक वर्मा पिता गरीब दास वर्मा उम्र 29 साल निवासी वार्ड न. 05 मोतीपुर राजनांदगांव ने थाना ठेलकाडीह में लिखित आवेदन चेतन वर्मा निवासी तिलईभाट के द्वारा षडयंत्र पूर्वक जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन का बिक्रय किये जाने के संबंध में बताया कि खसरा क्रमांक 68/3 रकबा 1.098 हेक्टेयर भूमि ग्राम तिलईभाठ पटवारी हल्का नंबर 18 में जमीन दिनंाक 28.10.2020 को 6,80,000 रूपये में खरीदा था। जिसका राजस्व विभाग में नाम दर्ज होने के पश्चात् भूमि का कब्जा लेने के लिये गया तब मौके पर ज्ञात हुआ कि उक्त खसरा नंबर की भूमि मौके पर विद्यमान (अस्तित्व में) नहीं है कि रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया भा0द0वि0 की धारा 420,467,468,471,34 भादवि. की अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपियो के विरूद्ध धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मामले की गंभीरता को समझते हुए आला अधिकारियों  के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ठेलकाडीह सतीश पुरिया के नेतृत्व में उक्त प्रकरण की जॉच करने विशेष टीम का गठन कर आवेदक एवं गवाहों का विस्तृत कथन लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा उक्त खसरा नंबर के मूल स्वामी से पूछताछ कर विस्तृत कथन लेने पर ज्ञात हुआ कि खसरा नं0 68 केवल 53 डिसमील की मूल भूमि है जिसका दो ही बटांकन हुआ है। तीसरा बटंाकन कभी नहीं हुआ है। इस संबंध में पटवारी से राजस्व विभाग से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ कि विवादित खसरा नं0 68/3 रकबा 1.098 हेक्टेयर केवल ऑनलाईन भुईयां पोर्टल रिकार्ड में दर्ज है। मेनुवल रिकार्ड पर इसका कोई रिकार्ड दर्ज नही है। जानकारी प्राप्त करने के बाद तत्काल आरोपी चेतन वर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर यह बताया कि वह पटवारी के अंदर पटवारी के निर्देशानुसार राजस्व विभाग से संबंधित समस्त कार्य मासिक वेतन पर करता था। उसी दौरान मेनुवल रिकार्ड को ऑनलाईन रिकार्ड दर्ज करते समय उक्त खसरा नंबर का सृजन कर अपने नाम पर उक्त खसरा नंबर का स्वामित्व दर्शित किया था। मौके पर उक्त खसरा नंबर की भूमि नहीं होना बताया और उक्त विवादित खसरा नंबर के दस्तावेज उपलब्ध कराया। आरोपी के द्वारा धोखाधड़ी कर जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे असली बताकर प्रार्थी तिलक वर्मा को 6,80,000 रूपये में बिक्री कर धोखाधड़ी कर सबूत पाये जाने से आरोपी चेतन वर्मा को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया था। विवेचना दौरान तत्कालिन पटवारी गोविन्द प्रसाद साहू को तलब कर पूछताछ करने व प्राप्त साक्ष्यों व दस्तावेजों के आधार पर उक्त अपराध में तत्कालीन पटवारी द्वारा अपने अधिनस्थ प्राईवेट कर्मचारी आरोपी चेतन वर्मा के साथ मिलीभगत कर 38 डिसमील जमीन को खसरा नक्षा में 2 एकड़ 71 डिसमील होना दिखाकर पद का दुरूप्योग करते हुए ऑनलाईन शासकीय दस्तावेजों में छेड़छाड़ करना व धोखाधड़ी कर जमीन बिक्री करना पाये जाने पर प0ह0नं0 18 रा0नि0म0 ठेलकाडीह तहसील खैरागढ़ के पटवारी गोविन्द प्रसाद साहू पिता मोतीलाल साहू उम्र 42 साल निवासी सहदेव नगर वार्ड न. 22 राजनांदगांव थाना बसंतपुर, हाल पता जनता कालोनी लखोली वार्ड न.31 राजनांदगांव थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में उप जेल सलोनी भेजा गया है। उक्त मामले मंे अन्य संलिप्त आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सतीश पुरिया, सउनि सीआर आर्य, प्रआर 1695 रमेश कोरेटी, आर. 1097 बिजेष कुमार, 1191 सुरेन्द्र सिन्हा की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

error: Content is protected !!