IMG-20241026-WA0010
IMG-20241026-WA0010
previous arrow
next arrow

*आरोपी के विरुद्ध थाना पिपरिया में अपराध क्रमांक- 188/2021धारा- 420 भा.द.वि. 66 घ आईटी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही।*

*आरोपी के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही कर भेजा गया सलाखों के भीतर।*

कवर्धा। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को पूर्व में दर्ज अपराधो के निकाल करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे तथा उप. पुलिस अधीक्षक मोनिका सिंह परिहार के कुशल मार्ग निर्देशन पर थाना प्रभारी पिपरिया निरी0 संतराम सोनी के कुशल नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम गठित कर उप०निरी० पी०एस0ठाकुर आर0क0 626 रोशन तिवारी को अलवर राजस्थान रवाना किया गया था। थाना पिपरिया के अपराध क्र0 188/2021 धारा 420 भादवि 66 घ आईटी एक्ट के प्रार्थीयां नीलम बंजारे पिता खेलनराम बंजारे उम्र 22 साल साकिन गांगपुर थाना पिपरिया के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि मेरे मोबाईल न० मे दिनांक 17.06.2021 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने मो.न. से कॉल कर ऑनलाइन धोखाधडी कर 05 लाख 89908/ रूपये ठगी किया गया था, जिसके अज्ञात आरोपी का सायबर सेल की मदद से लगातार पता तलाश किया जा रहा था। जिस पर पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, और आरोपी अजय पिता जयसिंह उम्र 27 साल साकिन गाडपुर थाना चौपानकी जिला अलवर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी से पुछताछ करने पर बताया कि इस अपराध को घटित करने में मेरा एक और साथी सहुद खान पिता रहमान खान भी शामिल है। जिस पर आरोपी के द्वारा अपराध धारा का घटना घटित करना पाये जाने से दिनांक 26/02/2022 को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर माननीय न्याया. पेश किया गया है। प्रकरण के एक अन्य आरोपी सहुद खान फरार है। जिसकी पतातलास जारी है।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक संतराम सोनी, उनि पी०एस०ठाकुर, सउनि चन्द्रकांत तिवारी, आर० रोशन तिवारी आर0 मनोज टण्डन का सहरानीय योगदान रहा है।

By Rupesh Mahobiya

Bureau Chief kawardha

error: Content is protected !!