राजनांदगांव/मोहारा। मामले का विवरण इस प्रकार है- प्रार्थी ने दिनांक 06.12.2021 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी पुत्री सुबह आठ बजे घर से बिना बताये कहीं चली गई है। रिपोर्ट पर गुम इंसान कायम कर जांच पतासाजी में लिया गया। विवेचना के दौरान नाबालिग बालिका की हैदराबाद में होने की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम गठित कर भेजा गया था। हैदराबाद से संदेही हेमंत वर्मा पिता सजन वर्मा उम्र 21 साल साकिन द्वारा पुलिस चौकी मोहारा के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया गया। आरोपी हेमंत वर्मा के द्वारा पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने दोस्त शिवा सेन व पार्वती उर्फ रानी यादव के माध्यम से भगाकर हैदराबाद में रखा था और हेमंत वर्मा द्वारा पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर लगातार शारीरिक संबंध स्थापित किया। प्रकरण में धारा 366, 376 (2) (ढ) 34 भादवि 4. 6. 17 पाक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गई। विवेचना पर आरोपी हेमंत वर्मा पिता सजन वर्मा उम्र 21 साल साकिन ढारा पुलिस चौकी मोहारा के विरूद्ध अपराध पाये जाने से दिनांक 11.01.22 को गिरफ्तार कर न्यायालय से न्याययिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया तथा प्रकरण के आरोपी पार्वती उर्फ रानी यादव उम्र 18 साल 4 माह निवासी सिरसाही थाना ठेलकाडीह को दिनांक 31.01.2022 को गिरफ्तार किया गया। नाबालिग बालिका को भगा ले जाने वाले सातिर फरार आरोपी शिवा सेन उर्फ शिवा कुमार सेन जो घटना दिनांक से लगातार गिरफ्तारी से बचने के लिये फरार था, मुखबिर से सूचना मिला कि आरोपी अपने बहन के घर डोंगरगढ़ छिपकर रह रहा है। सूचना पर डोंगरगढ़ में दबिस देकर दिनांक 22.02.2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय से न्याययिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। उक्त कार्यवाही में मोहारा चौकी प्रभारी निरीक्षक दिनेश यादव, सउनि रेखलाल भलावे, प्रआर 659 सियाराम धुर्वे, प्रआर 43 चंद्रभुषण सिन्हा, आर क्र ० 1255 शिवलाल वर्मा, आर 165 आनंद देवाले की भूमिका सराहनीय रही।
