राजनांदगांव। मामले का विवरण इस प्रकार है- दिनांक 20/02/2022 को प्रार्थी अभिजित लारिया निवासी शांति नगर चौकी चिखली राजनांदगांव ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दीनदयाल नगर का रहने वाला भास्कर खान द्वारा प्रार्थी के होटल में आकर प्रार्थी से शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने लगा, जिसे मना करने पर मोबाईल तोडकर, होटल में तोडफोड कर तलवार लहराकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने लगा। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 124/2022 धारा 327, 506, 427 भादवि, 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। चौकी चिखली प्रभारी शक्ति सिंह के नेतृत्व में मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए टीम बनाकर आरोपी की पतासाजी हेतु रवाना किया गया। आरोपी भास्कर खान बाहर भागने के फिराक में था, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी भास्कर खान पिता मुजिब खान उम्र 23 साल साकिन दीनदयाल नगर, चिखली वार्ड न ० 06 पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव को अभिरक्षा में लेकर विधिवत आज दिनांक 21.02.2022 के गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा हेतु न्यायालय पेश किया गया है जिसे न्यायालय के निर्देश पर जिला जेल राजनांदगांव भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में चौकी चिखली प्रभारी उप निरी 0 शक्ति सिंह, सउनि नंद कुमार फरदिया, प्रआर 0 685 प्रकाशन एनव्ही, आर 0 1164 कपील टण्डन, आर 0 1735 किशोर मार्बल, आर ० 1439 गिरजा शंकर देवांगन, आर 0 536 छत्रपाल वर्मा, आर 0 1224 राजकुमार बंजारा की सक्रिय भूमिका रही।
