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राजनांदगांव। दिनांक 15/02/2022 को प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 14/02/22 को उसकी नाबालिक लड़की सुबह स्कूल गई थी जो शाम तक घर वापस नही लौटी आस-पास पता पता तालाश करने पर कही कोई पता नही चला। उसकी लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 52/22 धारा 363 भादवि0 कायम कर विवेचना में लिया गया था।
प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए आला अधिकारियों के मार्गदर्शन में ठेलकाडीह थाना प्रभारी उपनिरीक्षक सतीश पुरिया के नेतृत्व मे सायबर सेल जिला राजनांदगांव से तकनिकी मदद प्राप्त कर अपहृता की पता तलाश सरगर्मी से करते हुये एक विशेष टीम तैयार कर संदेही के पते पर जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश रवाना हुये। जहां थाना बिछवा जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश क्षेत्रान्तर्गत अपहृता को बरामद किया गया तथा संदेही विधि से संघर्षरत बालक को हिरासत में लेकर थाना ठेलकाडीह लाया गया। पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से बयान करवाने पर यह ज्ञात हुआ कि पीडिता द्वारा व्हाटसअप में आये अंजान काॅल से बात-चीत करने पर पीडिता उक्त अंजान व्यक्ति से लगातार सम्पर्क में थी तभी मौका देखकर उक्त विधि से संघर्षरत बालक द्वारा घटना दिनांक को खैरागढ में आकर पीडिता को शादी का प्रलोभन देकर उसे अपने निवास थाना बिछवा क्षेत्र जिला छिन्दवाडा मध्यप्रदेश ले जाकर उससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना बताई। जिससे प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि0, 4, 6 पाक्सो एक्ट जोड़कर विधि से संघर्षरत अपचारी बालक को गिरफ्तार कर किशोर बोर्ड न्यायालय राजनांदगांव के समक्ष पेश किया गया।

जिला राजनांदगांव पुलिस अपील करती है कि किसी भी अंजान मोबाइल नंबर से व्हाटसअप चैटिंग फेसबुक, ट्वीटर, इस्ट्राग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफाॅम में किसी भी अंजान व्यक्ति से दोस्ती अथवा घनिष्ट संबंध ना बनाये।

सम्पूर्ण कार्यवाही में:- उपनिरीक्षक सतीश पुरिया, सउनि0 चैतूराम आर्य, प्र0आर0 916 आशीष वर्मा, आर0 1097 बृजेश साहू, 1289 नेतराम कंवर एवं सायबर सेल सउनि0 द्वारिका लाउत्रे, आर0 हेमंत साहू राजनांदगांव की विशेष भूमिका रही।

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