कोरोना संक्रमण रोकथाम हेतु अधिकारियों को दिशा-निर्देश
कवर्धा-कोरोना संक्रमण के बढ़ते क्रम को देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा ने आज शहर में मेन मार्केट में लगने वाले सब्जी बाजार को अलग-अलग स्थानों पर अस्थायी तौर पर लगाये जाने हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी नरेश कुमार वर्मा के साथ राजनांदगांव मार्ग सुमीत बाजार के सामने, सरदार पटेल मैदान, राजीव पार्क का निरीक्षण किया। उन्होनंे निरीक्षण के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु दिशा-निर्देश दिये। उन्होेनें निरीक्षण करते हुए कि कोरोना मरीज मिल रहे वार्डो में सेनेटाईज करावें, गुरूतेग बहादुर चौक से लेकर विंध्यावासिनी मंदिर पीछे हेतु कर्मा चौक तक लगने वाले सब्जी बाजार को शहर के तीन स्थानों पर अलग-अलग जगह लगाया जाने हेतु निर्देशित किया।
*अलग-अलग तीन स्थानों पर लगेगा सब्जी बाजार*
मुख्य नगर पालिका अधिकारी नरेश कुमार वर्मा ने सूचना जारी करते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण न फैले इसको ध्यान में रखते हुए सभी सब्जी व्यापारियों को अलग-अलग स्थानों में विभाजित किये जाने हेतु आज नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के साथ स्थानों का निरीक्षण किया गया। उन्होनें बताया कि निरीक्षण के दौरान फुटकर सब्जी व्यापारी जो नवीन बाजार गुरूतेग बहादुर चौक से लेकर कर्मा चौक तक, महावीर स्वामी चौक, राजमहल चौक, अंबेडकर चौक व अन्य स्थानों पर बैठने वाले सब्जी व्यापारियों को लोहारा मार्ग सुमीत बाजार के सामने, सरदार पटेल मैदान, राजीव गांधी पार्क राजमहल चौक सब्जी विक्रय हेतु जगह निर्धारित किया गया है। निर्धारित स्थानों में सब्जी विक्रय दुकानों के अलावा किसी भी अन्य स्थानों सब्जी विक्रय हेतु दुकान लगाये पाये जाने पर जुर्माना व सब्जी जब्ती की कार्यवाही शुरू की जावेगी।
*गोमास्ता एक्ट का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही*
नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत दुकानों, संस्थानों, प्रतिष्ठानो, सेवाओं को अपनी दुकानों के संचालन में गोमास्ता एक्ट के तहत साप्ताहिक अवकाश का पालन किया जाना अनिवार्य किया गया है किन्तु अधिकतर व्यापारियों के द्वारा गोमास्ता एक्ट के तहत साप्ताहिक अवकाश(शुक्रवार अवकाश) का पालन नही किया जा रहा है उन्होने स्पष्ट किया है कि नगर पालिका क्षेत्र में साप्ताहिक अवकाश दिन शुक्रवार को गोमास्ता एक्ट का पालन करते हुए व्यापारी अपनी दुकानोें को प्रति शुक्रवार बंद रखे। निर्देशों का पालन नही करते पाये जाने पर विधिक कार्यवाही करते हुए दुकान सील/जुर्माना की कार्यवाही की जावेगी।


