चिटफंड कंपनी बीएन गोल्ड का आरोपी डायरेक्टर गिरफ्तार, निवेशकों के करोड़ो रु. जमा कर हो गया था फरार
निवेशकों के करोड़ो रु जमा कर, बंद कर दी थी कंपनी
बेमेतरा के दो प्रकरणो में गिरफ्तार
फोटो:-01 पुलिस की गिरफ्त में आरोपी चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर
बेमेतरा:-25 दिसंबर 2021:- बेमेतरा पुलिस ने चिटफंड कंपनी बी.एन. गोल्ड रियल स्टैट एण्ड एलाईड लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। कंपनी के डायरेक्टर आरोपी अनिल कुमार शर्मा पिता तिलक राज शर्मा उम्र 42 साल साकिन बी.टी. कावड़े रोड फ्लैट नंबर 301 घोरपड़ी थाना मुंडवा जिला पुणे (महाराष्ट्र) लोगों को पांच साल में पैसा दोगुना मिलने का झांसा देकर पैसा जमा करवाता था। आरोपी जिले के सैकड़ो लोगों के पैसा जमा कर कंपनी बंद कर फरार हो गया था।
6 साल में ढाई गुना पैसा मिलने का झांसा, लोगों के जमा करोड़ों रु. रकम डूबे
प्रार्थी रामस्नेही बघेल पिता सुधाराम बघेल उम्र 55 साल साकिन टेमरी थाना नांदघाट जिला बेमेतरा ने बी.एन. गोल्ड रियल स्टैट एण्ड एलाईड लिमिटेड कंपनी के विरूद्ध प्रस्तुत लिखीत शिकायत पत्र की जांच पर बी.एन. गोल्ड रियल स्टैट एण्ड एलाईड लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर गुरूविंदर सिंह संधु, सचिन दामोर के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर लोगो को बी.एन. गोल्ड रियल स्टैट एण्ड एलाईड लिमिटेड कंपनी में रकम जमा करने पर पांच वर्षो में दोगुना रकम मिलेगा एवं छः वर्षो में ढाई गुना मिलेगा बोलकर लोगो को झासा देकर बेईमानी की नियत से धोखाधडी कर लोगो से कंपनी में लाखो रूपये जमा करवाकर कंपनी बंद कर रकम हडपकर फरार हो गया बी.एन. गोल्ड के संचालक के द्वारा प्रार्थी रामस्नेही बघेल से 57,500रू तोरन डहरिया से 18000रू, ईवरी जांगडे से 24,000रू मयुरी पाण्डे से 5000रू कुल 104500 रू धोखधडी किया गया है कि रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
18 निवेशकों से 70,9900 लाख रु की धोखाधड़ी कर फरार था संचालक
थाना बेमेतरा में प्रार्थी रामध्यान साहु पिता भगवती राम साहू उम्र 36 साल साकिन बैजलपुर थाना बेमेतरा जिला बेमेतरा ने बी.एन. गोल्ड रियल स्टैट एण्ड एलाईड लिमिटेड कंपनी के विरूद्ध प्रस्तुत लिखीत शिकायत पत्र की जांच पर बी.एन. गोल्ड रियल स्टैट एण्ड एलाईड लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर गुरूविंदर सिंह संधु, गौरव कुमार मुंदडा, सचिन दामोर, आषीश गुप्ता, विपिन यादव के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर लोगो को बी.एन. गोल्ड रियल स्टैट एण्ड एलाईड लिमिटेड कंपनी में रकम जमा करने पर पांच वर्षो में दोगुना रकम मिलेगा एवं छः वर्षो में ढाई गुना मिलेगा बोलकर लोगो को झासा देकर बेईमानी की नियत से धोखाधडी कर लोगो से कंपनी में लाखो रूपये जमा करवाकर कंपनी बंद कर रकम हडपकर फरार हो गया बी.एन. गोल्ड के संचालक के द्वारा प्रार्थी एवं अन्य 18 निवेशको से कुल 70,9900/- रूपये जमा कराकर धोखधडी किया गया है कि रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुर्व में आरोपी गुरूविंदर सिंह संधु, आषीश गुप्ता, सचिन दामोर, विपिन यादव को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र पेश किया गया था प्रकरण के अन्य आरोपी 1 अनिल कुमार शर्मा 2 हीरालाल वैष्णव 3 विकास 4 विनय के फरार होने से धारा 173(8) जाफौ के तहत चालान माननीय न्यायालय में पेश कर फरार आरोपियो कि पतातलास की जा रही थी।
केंद्रीय जेल बिलासपुर से हिरासत में लेकर आरोपी से की गई पूछताछ
विवेचना के दौरान फरार आरोपी अनिल कुमार शर्मा को थाना नांदघाट एवं थाना बेमेतरा जिला बेमेतरा के अपराध क्रमांक 320/2021 एवं 206/2017 धारा 420,34,409 भादवि ईनामी चिटफण्ड धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम की धारा 3,4,5 एवं छ.ग. के निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 10 का आरोपी होने से माननीय विशेष न्यायाधीश छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 न्यायालय बेमेतरा से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर आरोपी अनिल शर्मा को दिनांक 24.12.2021 को केन्द्रीय जेल बिलासपुर से हिरासत में लेकर आरोपी अनिल शर्मा से घटना के संबध में पुछताछ किया गया जो अपना जुर्म स्वीकार किया।
42 लाख रू. को कुर्क कर निवेशको का पैसा वापस करने की जा रही कार्यवाही
आरोपी अनिल कुमार शर्मा पिता तिलक राज शर्मा उम्र 42 साल साकिन बी.टी. कावड़े रोड फ्लैट नंबर 301 घोरपड़ी थाना मुंडवा जिला पुणे (महाराष्ट्र) के विरुद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनांक 25.12.2021 को माननीय न्यायालय बेमेतरा पेश किया गया। कलेक्टर श्री विलास भोसकर संदीपान महोदय द्वारा चिटफण्ड कंपनी के प्रकरण में गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेकर 3.78 हेक्टेयर विवादित कंपनीयो की जमीन को जिसका बाजार मुल्य 42 लाख रूपये को कुर्क किया जाकर निवेशको की रकम वापस किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
नांदघाट थाना में आरोपी के खिलाफ दर्ज था धारा 420 का मामला
थाना नांदघाट के अपराध क्रमांकः- 320/16 धारा 420,409,34 भादवि इंनामी चिटफण्ड एवं धन परि. स्कीम पाबंदी अधि. की धारा 3,4,5 एवं छ.ग. निक्षेपकों के हितो का सरक्षण अधि. की धारा 10
थाना बेमेतरा के अपराध क्रमांकः- 206/17 धारा 420,409,34 भादवि इंनामी चिटफण्ड एवं धन परि. स्कीम पाबंदी अधि. की धारा 3,4,5 एवं छ.ग. निक्षेपकों के हितो का सरक्षण अधि. की धारा 10
नाम आरोपीः- अनिल कुमार शर्मा पिता तिलक राज शर्मा उम्र 42 साल साकिन बी.टी. कावड़े रोड फ्लैट नंबर 301 घोरपड़ी थाना मुंडवा जिला पुणे (महाराष्ट्र)
