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नगरीय निकाय चुनाव: निर्वाचन क्षेत्रों में 23 दिसंबर तक धारा 144 लागू, धार्मिक जगहों में आमसभा,जुलूस पर रहेगा प्रतिबंध

फोटो:- 04 अधिकारियों की बैठक में चुनाव संबधित निर्देश देते कलेक्टर

बेमेतरा 26 नवम्बर 2021- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विलास भोसकर संदीपान ने एक आदेश जारी कर नगर पंचायत मारो, नगर पंचायत देवकर, नगर पंचायत थानखम्हरिया (वार्ड क्रमांक 11) एवं नगर पालिका परिषद बेमेतरा (वार्ड क्रमांक 5 एवं 11) में आम/उप निर्वाचन 2021 के मद्देनजर धारा 144 लागू किया गया है।                                    कलेक्टर ने बताया कि बेमेतरा जिले के नगर पंचायत मारो, नगर पंचायत देवकर (वार्ड क्रमांक 07), नगर पंचायत थानखम्हरिया (वार्ड क्रमांक 11) एवं नगर पालिका परिषद बेमेतरा (वार्ड क्रमांक 5 एवं 11) में आम/उप निर्वाचन 2021 अंतर्गत मतदान 20 दिसम्बर 2021 को सम्पन्न होने जा रहा है तथा चुनाव संबंधी सारी तैयारियां/प्रक्रियाएं प्रारंभ हो रही है। संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में समुचित शांति एवं सुरक्ष व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जिले में लोक परिशांति बनाये रखना आवश्यक प्रतीत होता है। अतएव मै भोसकर विलास संदीपान जिला दण्डाधिकारी, बेमेतरा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी करता हूं।

सार्वजनिक जगहों में नहीं होगी सभाएं

बेमेतरा राजस्व जिला अंतर्गत नगर पंचायत मारो, नगर पंचायत देवकर (वार्ड क्रमांक 07), नगर पंचायत थानखम्हरिया (वार्ड क्रमांक 11) एवं नगर पालिका परिषद बेमेतरा (वार्ड क्रमांक 5 एवं 11) के सम्पूर्ण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र यथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क/रास्ता, सार्वजनिक सभाएं एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हे चुनाव/मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हे शारीरिक दुर्बलता/वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है।

आमसभा, जुलूस निकालने अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार को लिखित में देनी होगी सूचना

बेमेतरा राजस्व जिला के उपरवर्णित कंडिका (1) में उल्लेखित सीमा क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल, तहसील, ब्लाक/अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय/जिला कार्यालय (कलेक्टोरेट)/जिला पंचायत कार्यालय/संयुक्त जिला कार्यालय के परिसर के बाहर न तो भीड़ होगी न धरना दिया जावेगा और न ही नारेबाजी की जावेगी। बेमेतरा राजस्व जिला के उपरवर्णित कंडिका (1) में उल्लेखित सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आम सभा, जुलूस आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत लिखित सूचना कानून व्यवस्था से जुड़े संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/तहसीलदार को देगा, तथा विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही संबंधित राजनैतिक दल/व्यक्ति आमसभा, जुलूस का आयोजन कर सकेगा। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति बेमेतरा राजस्व जिला के उपरवर्णित कंडिका (1) में उल्लेखित सीमा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी धार्मिक संस्थान या उसके आस-पास न तो आमसभा का आयोजन करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करेगा न ही धार्मिक स्थानों का आमसभा/जुलूस के लिये उपयोग करेगा। बेमेतरा जिले के उपरोक्तानुसार सीमा क्षेत्र में किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा बिना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/तहसीलदार की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा किसी प्रकार का नारेबाजी, प्रचार-प्रसार एवं वक्तव्य का उद्घोष नही करेगा। इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया जायेगा तो यह भा.द.वि. की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश जारी दिनांक से 23 दिसम्बर 2021 तक नगर पंचायत मारो, नगर पंचायत देवकर (वार्ड क्रमांक 07), नगर पंचायत थानखम्हरिया (वार्ड क्रमांक 11) एवं नगर पालिका परिषद बेमेतरा (वार्ड क्रमांक 5 एवं 11) के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा।

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