बेमेतरा: मूक बधिर युवती से किया दुष्कर्म, आरोपी को 5 साल कारावास की सजा
पीड़िता ने फ़ोटो छूकर घटनाक्रम के बारे में इशारे से बताई जानकारी
बेमेतरा: 21 नवंबर 2021:- मूक बधिर युवती से दुष्कर्म करने का प्रयास कर छेड़खानी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 5 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा के न्यायालय द्वारा यह फैसला सुनाया गया।
जानकारी के अनुसार नवागढ़ ब्लाक के के थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुक बधिर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की नियत से गलत तरीके से छेड़खानी करने वाले आरोपी के खिलाफ थाना में धारा 354, 376, 511 और 324 भादवी के तहत अपराध दर्ज किया गया था। वारदात के दिन पीड़िता खेत में काम करने गई हुई थी तभी आरोपी ने इशारा कर बुलाकर ₹500 नगद देकर गलत करने बोल रहा था और मना करने पर पीड़िता के कपड़े फाड़ दिया व चोट पहुंचाया। पीड़िता ने घटनास्थल से भागकर लोगों को घटना की जानकारी दी और अपने पति के साथ आरोपी के घर जाकर उसके फोटो छूकर पूरे घटनाक्रम के बारे में लोगों को इशारा से बताई। जहां मामले में पीड़िता ने आरोपी भुवन साहू पिता प्रताप साहू नवागढ़ थाना क्षेत्र निवासी के खिलाफ भादवी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कराई।
मूक बधिर विशेषज्ञ की ली गई मदद
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में 11 गवाहों का बयान दर्ज किया। मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश एफटीसी पंकज कुमार सिन्हा द्वारा अभियुक्त भुवन साहू को 5 को 5 साल का कठोर कारावास से दंडित किया गया। प्रकरण में न्यायालय द्वारा पीड़िता के मुक बधिर होने पर मूक बधिर विशेषज्ञ की मदद ली गई। जिसके बाद पीड़िता ने इशारे से अपना पक्ष रखा।
