छुरिया से सूरज लहरे की रिपोर्ट:-
छुरिया – सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए. पी.त्रिपाठी के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा व सहायक आयुक्त आबकारी ज़िला राजनांदगाँव नवीन प्रताप सिंह तोमर के मार्गदर्शन में दिनांक 20-11-2021 को प्राप्त सूचना के आधार पर समयाभाव तथा माल की अफरा तफरी की आशंका में बिना सर्च वारंट प्राप्त किए मय आबकारी स्टाफ ग्राम बागनदी पहुंचकर द्वारिका प्रसाद s/o स्व.राम लाल उम्र-45वर्ष, जाति कुम्हार निवासी बागनादी, थाना – बागनदी ,जिला राजनादगांव के आधिपत्य के मकान की तलाशी लेने पर से दो प्लास्टिक के थैले में भरकर रखें 80 नग पाव देशी दारू संत्रा ,केवल महाराष्ट्र राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 14.4बल्कलीटर अवैध रूप से धारण करना पाया गया। जिसे मौके पर जप्त कर आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क(2),36,59 (क) के तहत दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया| कार्यवाही दौरान गीता साहू आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त चिचोला व आबकारी आरक्षक निजाम शाह ठाकुर व हमराह अनिल सिन्हा उपस्थित रहे। निजाम शाह ठाकुर व अनिल सिन्हा की भूमिका सराहनीय रही।
