छठ पूजा के लिए कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत जारी किया आदेश
- छठ पूजा स्थलों पर केवल पूजा करने वाले व्यक्ति ही होंगे शामिल
- छठ पूजा में किसी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली का नहीं होगा आयोजन
राजनांदगांव 09 नवम्बर 2021। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने कोरोना वायरस के संक्रमण से नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए 10 नवम्बर 2021 को छठ पूजा हेतु आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि छठ पूजा स्थलों पर केवल पूजा करने वाले व्यक्ति ही शामिल होंगे। अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने देने की जिम्मेदारी आयोजन समितियों की होगी। छठ पूजा स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क/सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के मापदण्डों का पालन तथा समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। छठ पूजा में किसी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली का आयोजन नहीं करेंगे। छठ पूजा स्थलों में पान, गुटखा, इत्यादि खाकर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार छठ पूजा में सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक ही हरित (ग्रीन) पटाखे फोडने की अनुमति रहेगी। छठ पूजा स्थलों में किसी प्रकार के बाजार, मेला, दुकान इत्यादि लगाने की अनुमति नहीं होगी। छठ पूजा स्थलों में छोटे बच्चों एवं बुजुर्ग/ वृद्ध को जाने की अनुमति नहीं होगी। छठ पूजा में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड का टीका लगा हुआ होना अनिवार्य होगा। नदी, तालाब के गहरे पानी में जाकर पूजा करने की अनुमति नहीं होगी। आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जाए। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन राजनांदगांव द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/ आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश में निहित शर्तों के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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