छुरिया से सूरज लहरे की रिपोर्ट…
1. कायम प्रकरण -01
2.जप्त मदिरा- *51.84बल्क लीटर*
* (6 पेटी महाराष्ट्र राज्य में निर्मित देशी मदिरा संत्री )*
3.गिरफ्तार आरोपी-02
4. गैर जमानती प्रकरण- धारा-34(1) क (2),36,59(क)
छुरिया – सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए. पी.त्रिपाठी के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा व सहायक आयुक्त आबकारी ज़िला राजनांदगाँव नवीन प्रताप सिंह तोमर के मार्गदर्शन में दिनांक 02-11-2021 को गश्त दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर समयाभाव तथा माल की अफरा तफरी की आशंका में बिना सर्च वारंट प्राप्त किए मय आबकारी विभाग राजनांदगांव द्वारा ग्राम बेरलगोंदी थाना गैंदाटोला में (1) आरोपी डेरहाराम s/o मंथीर राम , उम्र – 35वर्ष,निवासी – बेलरगोंदी,थाना- गैंदाटोला जिला – राजनांदगांव
(2) शैलेन्द्र साहू slo लक्ष्मीनारायण साहू’ उम्र – 21 वर्ष ‘निवासी -बेलरगोंदी,थाना- गैंदाटोला जिला – राजनांदगांव के आधिपत्य ‘ के रिहायशी मकान से दो जूट के बोरी में प्रत्येक में 3-3 पेटी प्रत्येक पेटी में 48 – 48 नग पाव कुल 288 नग पाव देशी मदिरा संत्री केवल महाराष्द्र राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 51.84 बल्कलीटर अवैध रूप से धारण किया गया था। जिसे मौके पर जप्त किया गया । आरोपियो के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क(2),36,59 (क) के तहत दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया |
कार्यवाही दौरान अम्बिका प्रसाद दुबे आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त चिचोला व आबकारी आरक्षक निजाम शाह , कार्तिक राम चन्द्रवंशी एवं अनिल सिन्हा की भूमिका उल्लेखनीय रही।
