राशन सामग्री में मिली गड़बड़ी रांका की जूही स्वसहायता समूह समेत 3 समूहों का संचालन निरस्त
रांका राशन दुकान में जांच के दौरान स्टाक में 5 क्विंटल चावल, व 17 किलो शक्कर मिला था कम
बारगांव व खर्रा में समय पर राशन नहीं मिलने हितग्राहियों ने की थी शिकायत
जांच में पहुँचे अधिकारियों ने पकड़ी गड़बड़ी, 3 समूहों का संचालन किया निरस्त
फोटो:- 05 ग्राम पंचायत रांका स्थित राशन दुकान
बेमेतराः 23 अक्टूबर 2021 :- राशन दुकानों में जांच के दौरान अनियमितता व स्टाक में राशन सामग्री कम पाए जाने पर खाद्य विभाग की टीम ने तीन स्वसहायता समूह पर बड़ी कार्रवाई की है। मामले में 3 स्वसहायता समूह का संचालन निरस्त कर दिया गया। मामला बेरला ब्लाॅक के ग्राम पंचायत रांका, बारगांव व खर्रा का है।
खाद्य विभाग की टीम राशन दुकानों में भौतिक सत्यापन करने पहुंची थी। फूड स्पेक्टर जलेश्वर साहू ने बताया कि जांच के दौरान ग्राम रांका स्थित राशन दुकान में 5 क्विंटल चावल व 17 किलो शक्कर स्टाक में कम पाया गया। इसी तरह 1 लीटर मिट्टी तेल की मात्रा कम मिला। मामले में टीम ने जूही महिला स्वसहायता समूह झलमला का संचालन निरस्त कर दिया। उसके जगह में हरिओम खाद्य सुरक्षा समिति कठिया को संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। जो राशन सामग्री वितरण का कार्य करेंगे। फूड स्पेक्टर ने बताया कि जूही स्वसहायता समूह को राजकुमारी मानिकपुरी द्वारा संचालित किया जा रहा था। हितग्राहियों द्वारा लगातार स्वसहायता समूह की कार्यप्रणाली व समय पर राशन वितरण नहीं करने की शिकायत मिल रही थी। मामले में जांच के दौरान बड़ी मात्रा में गड़बड़ी पाई गई। जिसके आधार पर समूहों पर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि पूर्व में जूही महिला स्वसहायता समूह द्वारा मृतकों के नाम से राशन जारी कर लाखों रूपए की गड़बड़ी की गई थी। फूड स्पेक्टर ने बताया कि अब तीनों स्वसहायता समूह को संचालन कार्य से हमेशा के लिए निरस्त करने की कार्रवाई की गई। कहीं भी उनके द्वारा संचालन नहीं किया जा सकेगा।
मृतकों व पलायन करने वाले हितग्राहियों के नाम पर की थी गड़बड़ी
फूड स्पेक्टर जलेश्वर साहू ने बताया कि पूर्व में भी जूही स्वसहायता समूह द्वारा राशन सामग्री में गड़बड़ी की गई थी। मामला साल 2017-18 का है। जहां जूही स्वसहायता समूह द्वारा 17 मृतकों व पलायन कर चुके 12 हितग्राहियों के नाम पर राशन सामग्री आहरण कर गड़बड़ी की गई थी। 12 अप्रैल 2018 को जांच में पहुंचे अधिकारियों ने मामला सहीं पाया था। मामले में सैल्समैन के खिलाफ बेमेतरा थाना में खाद्य विभाग द्वारा 13/05/2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जहां उनके खिलाफ अपराध क्रमांक 260/18 धारा 409, 420, 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
समय पर राशन सामग्री नहीं मिलने की शिकायत, दो समूह का संचालन निरस्त
बारगांव की वासुदेव व खर्रा की गुरुकृपा महिला स्वसहायता समूह को हटाया
फूड स्पेक्टर जलेश्वर साहू ने बताया कि बेरला ब्लाॅक के ग्राम बारगांव में हितग्राहियों द्वारा पिछले कई दिनों से स्वसहायता समूह द्वारा समय पर राशन सामग्री नहीं दिए जाने व नियमित रूप से मिट्टी तेल का वितरण नहीं किया जा रहा था। साथ ही समूह द्वारा खाद्यान की राशि विलंब से जमा किया जाता था। मामले में बारगांव की वासुदेव महिला स्वसहायता समूह मुड़पारकला को निरस्त किया गया। इसी तरह ग्राम पंचायत खर्रा में भी हितग्राहियों ने समय पर राशन नहीं मिलने की शिकायत की थी। मामले में गुरूकृपा स्वसहायता समूह आनंदगांव का संचालन निरस्त किया गया। कार्यवाही के बाद स्वसहायता समूह के जगह में दूसरे समूह को संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिसके द्वारा हितग्राहियों को समय पर राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।
