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दुकानों/संस्थानों मे सोशल डिस्टैंस, मास्क, हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग जरुरी
कलेक्टर ने किया आदेश जारी
बेमेतरा 14 जुलाई कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विलास भोसकर संदीपान ने आज एक आदेश जारी कर कोविड-19 संक्रमण की स्थिति मे क्रमशः सुधार होने से पूर्व आदेश मे आंशिक संशोधन करते हुए बेमेतरा जिले मे स्थित सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान/संस्थानों के संचालन के समय को इस ओदश द्वारा इस आधार पर शिथिल किया जाता है कि सभी प्रतिष्ठानो/संस्थानों/दुकानों मे सोशल डिस्टेंसिंग की मान्य प्रक्रिया को अपनाये जाने हैण्ड सेनेटाईजर व मास्क का उपयोग अनिवार्य रुप से किया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर द्वारा 29 जून 2021 को एक आदेश जारी कर बेमेतरा जिले मे स्थित स्थायी एवं अस्थायी दुकाने, शाॅपिंग माॅल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान/संस्थान आदि के संचालन का समय उनके प्रचलित समय से शाम 08 बजे तक निर्धारित किया गया है।

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