IMG-20241026-WA0010
IMG-20241026-WA0010
previous arrow
next arrow

कलेक्टर ने कोविड-19 प्रकरणों की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत पूर्व में जारी आदेश में किया आंशिक संशोधन

  • अंत्योष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 निर्धारित

राजनांदगांव 04 अक्टूबर 2021। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने कोविड-19 प्रकरणों की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन जारी किया है। जिले में कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे। जिले में कोविड-19 प्रकरणों की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए में आंशिक संशोधन कर अंत्योष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 एवं विवाह, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा अन्य कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 150 निर्धारित की जाती है। आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

By Amitesh Sonkar

Sub editor

error: Content is protected !!