रायपुर, 27 सितम्बर 2021
चालू खरीफ सीजन में खरीफ फसलों की गिरदावरी के दौरान मैदानी अमले को सावधानी और पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने गिरदावरी कार्य में लगे अधिकारियों को गिरदावरी के संबंध में जारी दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए तथा शत्-प्रतिशत त्रुटि रहित गिरदावरी करने की हिदायत दी है। इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने की चेतावनी दी गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत सम्मिलित फसलों के उत्पादक कृषकों को आदान सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। किसानों को अनुदान सहायता की राशि भुइँया पोर्टल में संधारित गिरदावरी के आंकड़ों का अधिकृत रूप से उपयोग कर भुगतान की जाएगी। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को कृषकवार, खसरावार बोई गई फसल एवं वृक्षारोपण के क्षेत्राच्छादन की शत-प्रतिशत गिरदावरी एवं राजीव गांधी किसान न्याय योजनांतर्गत पंजीकृत किसानों के रकवा सत्यापन, पर्यवेक्षण के लिये जिला अनुविभाग एवं विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों हेतु लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसकी प्रगति की सतत रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि गिरदावरी कार्य में सावधानी एवं पारदर्शिता के साथ-साथ पंजीकृत रकबा का सत्यापन अति आवश्यक है। इसके लिए संचालनालय स्तर से दल गठित कर औचक निरीक्षण एवं निगरानी के भी निर्देश उन्होंने संचालक कृषि एवं संचालक उद्यानिकी को दिए हैं।
गौरतलब है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत खरीफ 2021 से खरीफ मौसम के कृषि फसल के साथ-साथ उद्यानिकी फसल उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष राशि 9,000 रूपए प्रति एकड़ तथा वर्ष 2020-21 में जिस रकबे में किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था। यदि वह धान के बदले सुगंधित धान, फोर्टिफाइड धान, अन्य अनाज, दलहन, तिलहन, उद्यानिकी फसल अथवा वृक्षारोपण करता है, तो उसे प्रति एकड़ 10,000 रूपए प्रति वर्ष आदान सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को 3 वर्ष तक आदान सहायता राशि दी जायेगी।

B.J.M.C.
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