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राजनांदगांव। जिला मुख्यालय में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत् 28 निजी चिकित्सालय पंजीकृत हैं। डॉ0 नेतराम नवरतन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजनांदगॉव की अध्यक्षता में जिला टीम द्वारा दिनांक 16 अप्रैल 2025 को योजनांतर्गत् पंजीकृत निजी चिकित्सालय गॉधी नर्सिंग होम एन.आई.सी.यू. बसंतपुर राजनांदगॉव, गॉधी नर्सिंग होम सदर बाजार राजनांदगॉव, उद्याचल चैरिटेबल आई हॉस्पिटल, एन0 बी0 केयर हॉस्पिटल, डॉ0 कुमुद मोहबे मेमोरियल हॉस्पिटल एवं सुंदरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया। अस्पताल निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय में भर्ती समस्त मरीजों का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत् नियमानुसार आयुष्मान कार्ड से ईलाज कराने हेतु निर्देशित कर आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित माप-दण्डों का पालन नहीं करनें पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जावेगा। साथ ही अस्पताल में कार्यरत् समस्त चिकित्सकों, नर्सिंग स्टॉफ एवं पैरामेडिकल स्टॉफ का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत् पंजीयन करनें, समस्त मानव संसाधन की नियुक्ति आदेश, ज्वॉइनिंग एवं वेतन भुगतान संबंधि रिकार्ड संधारित करनें एवं अस्पताल में ओ0पी0डी0 व आई0पी0डी0 मरीजों के साथ आने वाले परिजनों का आयुष्मान कार्ड एवं वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड पंजीयन पात्रतानुसार किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया। आगामी दिवस में पुनः जिले में योजनांतर्गत् पंजीकृत समस्त निजी चिकित्सालयों का औचक निरीक्षण कर जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जावेगा। अस्पताल निरीक्षण के दौरान श्री श्री विष्णु प्रसाद साहू औषधी निरीक्षक, श्री ऐश्वर्य साव जिला परियोजना समन्वयक आयुष्मान भारत, श्री सूर्यकांत वर्मा स्वास्थ्य मितान जिला राजनांदगॉव उपस्थित थे।
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित माप-दण्डों में प्रमुख निम्नानुसार हैं-
1. अस्पताल में “ आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सालय“ का बोर्ड अस्पताल प्रवेश द्वार पर या उचित स्थान पर प्रदर्शित किया जाना हैं। साथ ही अस्पताल परिसर में आयुष्मान कार्ड योजनांतर्गत भर्ती मरीज के अधिकार/दायित्व के संबंध मंे जानकारी भी प्रदर्शित किया जाना हैं।
2. शासन द्वारा चिकित्सालय को आयुष्मान भारत योजनातंर्गत जिस हेतु अनुमति प्रदाय किया गया हैं, उसकी सूची एवं शासन द्वारा निर्धारित पैकेज की सूची राशि सहित फलैक्स के रूप में तैयार कर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाना हैं।
3. अस्पताल में भर्ती पूर्व प्रत्येक मरीज/परिजनांे से आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता के संबंध में लिखित रूप से जानकारी लिया जाना हैं। आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता नहीं होनें की स्थिति में, मरीज/परिजनांे से आयुष्मान कार्ड उपलब्ध नहीं होनें के संबंध में लिखित रूप से सहमति पत्र लिया जाना हैं। सहमति पत्र मरीज या मरीज के परिजन द्वारा ही लिखा जाना हैं, अन्यथा सहमति पत्र मान्य नहीं किया जावेगा। आयुष्मान कार्ड उपलब्ध होनें की स्थिति में मरीज के भर्ती होनें के बाद 72 घण्टे के भीतर आयुष्मान कार्ड द्वारा पंजीयन किया जाना हैं।
4. आयुष्मान कार्ड से भर्ती मरीज को पात्रतानुसार रू. 50,000/- से रू. 5 लाख तक निःशुल्क ईलाज प्रदाय किया जाना हैं। किसी प्रकार से भी अतिरिक्त राशि मरीज/परिजनों से नहीं लिया जाना हैं।
5. ईलाज हेतु ब्लॉक की गई राशि एवं ईलाज पश्चात् आयुष्मान कार्ड में शेष बीमा कवर राशि की जानकारी मरीज/परिजनों को अनिवार्य रूप से दिया जाना हैं।
6. अस्पताल में मरीज के भर्ती होनें पर भोजन एवं छुट्टी होनें के समय दवाई निःशुल्क दिया जाना हैं।

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