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आरोपी – सजवन्त चन्द्रवंशी पिता भिखारी चन्द्रवंशी उम्र 28 वर्ष पता- ग्राम अमलीडीह, पुलिस चौकी चिचोला, थाना छुरिया, जिला राजनांदगांव, (छ.ग.)।

मृतक – रामकुमार साहू पिता स्व. मोहन साहू, निवासी अमलीडीह, पुलिस चौकी चिचोला, थाना छुरिया, जिला राजनांदगांव, छ.ग.।

राजनांदगांव। दिनांक 16.11.2024 को सुबह करीबन 07.15 बजे सूचक नरोत्तम साहू खेत में काम करने के लिये मजदूर ढूंढने जा रहा था रास्ते में रामकुमार साहू का घर पड़ने पर उसके घर का दरवाजा खुला होने से काका क्या कर रहे हो कहकर आवाज दिया जवाब नहीं आने पर उसके घर अंदर जाकर देखा तो रामकुमार साहू जमीन में पट हालत में पडा हुआ था जिसके शरीर से खुन निकला था तब वह यह बात तुरंत ग्रामीणों को बताया सभी लोग जाकर देखे तो उसकी मृत्यु हो चूकी थी जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस चौकी चिचोला को दी। पुलिस चौकी चिचोला के प्रभारी अधिकारी उप निरीक्षक सुमेन्द्र खरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के संबंध में अवगत कराया गया जिसपर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री मोहित गर्ग के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री राहूल देव शर्मा के मार्गदर्शन में एस.डी.ओ.पी. डोंगरगढ़ श्री आशीष कुंजाम के पर्यवेक्षण में थाना छुरिया, ओ.पी. चिचोला एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। जिसपर प्रभारी पुलिस चौकी चिचोला द्वारा सायबर सेल, एफ.एस.एल. एवं डॉग-स्कवाड को तत्काल सूचना देने पर सभी टीम घटना स्थल पहुंच कर देखने से मृतक रामकुमार की मृत्यु किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोट पहुंचाकर हत्या करने से प्रतीत हो रहा था। सूचक नरोत्तम साहू की रिपोर्ट पर मर्ग जांच पश्चात मृतक की हत्या होना पाये जाने से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 103(1) बी.एन.एस. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान जांच में डॉग-स्कवाड के प्रशिक्षित डॉग हैण्डलर आरक्षक 68 अजय वर्मा के प्रशिक्षित डॉग ‘‘दुलार (बेल्जियम शेफर्ड)’’ द्वारा घटना स्थल से प्राप्त संदिग्ध व्यक्ति के गंध का पीछा करते हुये लगभग 500 मीटर दूर गांव के ही सजवन्त चन्द्रवंशी, पिता भिखारी चन्द्रवंशी, पता अमलीडीह के घर अंदर घुसकर सजवन्त के बिस्तर का चादर खिचने लगा, जिससे शंका के आधार पर सजवन्त चन्द्रवंशी का पता तलाश किया जो घर से बाहर था जिसे सायबर सेल एवं ओ.पी. चिचोला की टीम द्वारा खेत तरफ से घेराबंदी कर हिरासत में लेकर गवाहों के समक्ष संदेही का कड़ाई से पुछताछ करने पर संदेही द्वारा अपने कथन में बताया कि दिनांक 15.11.2024 को रात्रि 11/30 बजे मृतक रामकुमार के घर चोरी करने घूसा था चोरी के दौरान मृतक सोया हुआ था जो आवाज सुनकर जाग गया और चोर-चोर चिल्लाने लगा और उसे पकड़ने लगा। तब पकड़ाने के डर से मृतक को जान से मारने की नियत से मृतक के घर में रखे बसुला, कुदाली से मृतक को मारा फिर अपने पास रखे ब्लेड से उसका गला व हाथ कलाई का नस काटा दिया तब भी मृतक का सांस चल रहा था तो पास रखे नायलोन के रस्सी से मृतक का गला कसकर दबाया जब तक वह मर नही गया। मृतक के मरने के बाद चोरी का पैसा व बसुला एवं कुदाली को लेकर वहां से भाग गया। बसुला और कुदाली को गांव के ही तालाब में फेंक दिया। पैसा को अपने घर के पेटी में छिपाकर रखना बताया, आरोपी द्वारा अपराध कारित करना कबूल किया। जिसपर आरोपी सजवन्त चन्द्रवंशी के निशांदेही पर गवाहों के समक्ष उसके घर के खूंटी से घटना के समय आरोपी द्वारा पहना खून आलूदा कपड़ा को तथा चोरी के 2,550/- रूपये को घर के पेटी से आरोपी द्वारा निकालकर पेश करने पर जप्त किया गया। आरोपी के निशांदेही पर गवाहों के समक्ष अमलीडीह के तालाब से गोताखोर की सहायता से घटना में प्रयुक्त बसूला एवं कुदाली बरामद किया गया। आरोपी सजवन्त चन्द्रवंशी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से थाना छुरिया में नंबरी अपराध क्रमांक 302/2024 धारा 103(1) भा.न्या.सं. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी सजवन्त चन्द्रवंशी को विधितव को गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

उक्त कार्यवाही में डॉग स्कॉड के प्रशिक्षित डॉग हैण्डलर आरक्षक 68 अजय वर्मा के प्रशिक्षित डॉग ‘‘दुलार (बेल्जियम शेफर्ड)’’, थाना प्रभारी छुरिया निरीक्षक श्री संतोष भूआर्य एवं थाना छुरिया स्टाफ, प्रभारी पुलिस चौकी उप निरीक्षक सुमेन्द्र खरे एवं चिचोला पुलिस स्टाफ तथा प्रभारी सायबर सेल निरीक्षक श्री विनय पम्मार एवं सायबर सेल की टीम की अहम भूमिका रही।

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