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राजनांदगांव। प्रार्थियां श्रीमती ईशा ढोंगे पति स्व0 हेमेन्द्र अवसरे उम्र 34 वर्ष साकिन दीवान पारा दीपक ज्वेलर्स के पास राजनांदगांव की दिनांक 16.11.2024 की रात्रि मेें थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि रात्रि 11ः15 बजे दीवान पारा पुलिया गांधी चौक के पास राजनांदगांव में भुनेश्वर रजक निवासी प्रभात नगर व अन्य दो मोटर सायकल से आये और इसके भाई श्रीकेश ढोंगे उर्फ सन्नी उम्र 33 वर्ष को ठीक से रास्ते में नहीं चल सकता कहकर गाली गलौच व विवाद कर जान से मारने की नियत से अपने पास रखे धारदार चाकु से कई बार वार कर प्राणघातक हमला करने से गंभीर हालत में ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती करना बतायी। कि रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 709/24 धारा 296, 109, 3 (5) भारतीय न्याय संहिता कायम कर विवेचना में लिया जाकर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों अवगत कराया गया।

पुलिस अधीक्षक राजनादगांव महोदय श्री मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व में रात्रि में ही थाना कोतवाली से तत्काल टीम गठित कर आरोपियों के पतासाजी हेतु शहर में रवाना कर आरोपी भुनेश्वर रजक उर्फ जिग्गू पिता अशोक रजक उम्र 20 वर्ष साकिन प्रभात नगर थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव छ0ग0 एवं 02 विधि से संघर्षरत बालको को घेराबंदी कर पकड़े। पूछताछ पर अपराध घटित करना स्वीकार किये, आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 नग लोहे का धारदार चाकु व एक मोटर सायकल एच0एफ0 डिलक्स क्रमांक सी0जी0 08 ए0 एस0- 5918 को जप्त कर आज दिनांक 16.11.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल व संप्रेक्षण गृह दाखिल किया गया।

उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक, धनीराम नारंगे, राधेश्याम जूर्री, प्र0आर0 संदीप चैहान, अरूण कौमार्य, आरक्षक रंजीत चैरसिया, रूपेन्द्र वर्मा, कुश बघेल, राम खिलावन सिन्हा, रामनारायण चंदेल, प्रख्यात जैन, भुनेश्वर जायसी एवं थाना स्टाॅफ की सराहनीय भूमिका रही।

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