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राजनांदगांव। मामले का विवरण इस प्रकार है प्रार्थी दिनांक 15.05.2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक बेटी छुरिया जा रही हूं कहकर निकली थी जो घर वापस नही आयी है शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना छुरिया में अपराध क्रमांक 112/2024 धारा 363 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना क्रम में दिनांक 10.06.2024 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर बताया कि एक नंबर से फोन आया था।

जिसमें पीड़िता टेडेसरा के किराये के मकान में है बतायी है लेने आ जाओ बोल रही है कि सूचना पर अपहृता की बरामदगी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्री मोहित गर्ग से निर्देश प्राप्त कर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्री राहुल देव शर्मा एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ श्री आशीष कुंजाम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छुरिया निरीक्षक अवनीश कुमार श्रीवास के नेतृत्व में सायबर सेल से तकनीकी सहायता प्राप्त कर पुलिस टीम एवं परिजनों के साथ रवाना होकर टेडेसरा पहूंचकर एक किराये के मकान में अपहृता को एक लड़के जिसकी उम्र 21 वर्ष था जिसका नाम पता पुछने पर अपना नाम देवेन्द्र बोरकर पिता कोमल बोरकर उम्र 21 साल निवासी भंसुला वार्ड क्र0 08 थाना अंबागढ़ चौकी जिला मोहला मानपुर अंबागढ चौकी बताया मौके पर बरामदगी पंचनामा तैयार कर दोनों को थाना छुरिया लाया गया अपहृता की महिला पुलिस अधिकारी से धारा 161 जा.फौ. के अन्तर्गत कथन कराया गया, जिस पर अपहृता के कथनानुसार प्रकरण में धारा 366, 376(2) (ढ) भादवि 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई है। आरोपी को पुछताछ की गई जिस पर आरोपी द्वारा जुर्म कारित करना स्वीकार करने पर दिनांक 10.06.2024 के 21ः00 बजे विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजन को दिया जाकर मामला अजमानतीय होने से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार श्रीवास, आर. 1432 द्वारिका कलारी, आर. 460 फुलेन्द्र राजपूत, आर. 1662 प्रकाश कुर्रे, म0आर0 934 कुसुम एक्का का विशेष योगदान रहा।

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