अवैध मुरूम उत्खनन करते पाये जाने पर वन विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही
कवर्धा। दिनांक 11.05.2024 को कवर्धा वनमंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्राधिकारी रेंगाखार (सा.) में मुखबीर के द्वारा जे.सीबी. से मुरूम का अवैध उत्खनन किये जाने की सूचना प्राप्त होने के फलस्वरूप वनमंडलाधिकारी कवर्धा के निर्देशन एवं उप वनमंडलाधिकारी स.लोहारा के मार्गदर्शन में परिक्षेत्र अधिकारी, रेंगाखार सामान्य, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी समनापुर, परिसर रक्षक तितरी एवं अन्य स्थानीय कर्मचारियों की टीम गठित कर मौका स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें परिसर समनापुर के कक्ष क्रमांक 347 पी.एफ. में 01 नग जे.सीबी. वाहन से मुरूम का अवैध उत्खनन करते देखा गया।
वन विभाग के टीम को देखकर जे.सीबी. वाहन चालक मौके से जे.सीबी. वाहन को लेकर भागने लगा। टीम के द्वारा तत्काल क्षेत्र की घेराबंदी कर ग्राम उमरिया पत्थराटोला मार्ग पर 01 नग जे.सीबी. वाहन जप्त किया गया। पूछताछ के दौरान वाहन चालक जसंवत वल्द रामप्रसाद मेरावी साकिन तितरी तहसील रेंगाखार थाना रेंगाखार, जिला कबीरधाम (छ.ग.) द्वारा बताया गया कि (सचिव) रमेश पटले पिता भरतलाल पटले ग्राम तितरी के द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु मुरूम उत्खनन करने को कहा गया।
इस प्रकार बिना दस्तावेज के विनिर्दिष्ट वन क्षेत्र में मुरूम का अवैध उत्खनन किये जाने पर परिसर रक्षक द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 (1) ग एवं 41 (ख) के तहत् वन अपराध प्रकरण क्रमांक 18067/15 दिनांक 11.05.2024 पंजीबद्ध कर वाहन सुपुर्द में लिया गया।

Bureau Chief kawardha