राजनांदगांव। दिनांक 24.01.2024 को प्रार्थी भावेश वाल्दे पिता लच्छनराम वाल्दे निवासी वार्ड नं. 45, वैशाली नगर, कौरिनभाठा द्वारा थाना बसंतपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसे मोबाईल नम्बर पर ग्रुप कालिंक/आमंत्रण आया उक्त लिंक को टच करने पर वह उससे जुड़ गया। उक्त ग्रुप में अनेक प्रकार के शेयर खरीदने और बेचने का आफर दिया गया और बताया कि आपको सिर्फ शेयर खरीदना है आपको प्रति दिन 5 प्रतिशत 10 प्रतिशत, 30 प्रतिशत का लाभ दिलाने का काम उनका है का भरोशा दिलाया, पहले कुछ लाभ दिलाया फिर आई.पी.ओ. में पैसा लगाने पर 160 प्रतिशत लाभ दिलाने कहा उक्त एप का संचालन एवं नियंत्रण फ्रॉड के हाथों में था। फ्रॉड द्वारा एक लिंक https//www-indsesapp1.com/landing.html भेजकर NDIRA-SES (IND&SES) एप डाउनलोड करवाया गया। प्रथम बार उसे W7-Rowe Price Stocks Pulling Group में अन्य शेयरों के बारे मे खरीदनें, बेचनें एवं लाभ के संबंध में जानकारी दी गयी। इसी जानकारी के आधार पर प्रार्थी अपने और अपने पत्नी के बैंक खाता से विभिन्न राशियों का भुगतान विभिन्न तिथियों को फ्रॉड द्वारा बताये खातो मे जमा करवाया इस प्रकार षडयंत्रपूर्वक, छल व धोखाधडी के माघ्यम से मैं कुल राशि रुपयों 67,84,170.20 की ठगी का शिकार हुआ।
थाना बसंतपुर में उपरोक्त रिपोर्ट दर्ज कर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया जिसपर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री मोहित गर्ग द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री राहुल देव शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री पुष्पेंद्र नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बसंतपुर श्री सत्यनारायण देवांगन एवं प्रभारी सायबर सेल श्री जितेन्द्र वर्मा के नेतृत्व में सायबर सेल एवं थाना बसंतपुर की संयुक्त टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये। प्रकरण में सायबर सेल द्वारा तत्काल सायबर फायनेंसियल फ्रॉड पोर्टल के माध्यम से ठगी की रकम लगभग 48.50 लाख रूपये को विभिन्न बैंकों में होल्ड करा दिया गया। प्रकरण मे टीम गठित कर दिल्ली, गाजियाबाद एकाउंट उपलब्ल कराने वाले आरोपी की पतातलाश हेतु टीम रवाना की गई जो फर्जी एड्रेस में कोरियर मंगाकर दूसरों को एकाउंट डिटेल उपलब्ध कराने वाले संदेही अमित शर्मा निवासी गाजियाबाद को तलब किया गया। जो पूछताछ पर धनवा आयुर्वेदा प्राईवेट लिमिटेड गोदरा गुजरात कंपनी के कंपनी के एकाउंट को मुकेश भाई सलाट से टेलीग्राम, व्हाटसप के माध्यम से प्राप्त करना और फर्जी लेन देन में उपयोग करना बताया।
आज दिनांक 23.03.2024 को एक आरोपियों को अपराध सबूत पाये जाने से थाना बसंतपुर के अपराध क्रमांक 26/24 धारा 409, 420, 120-बी, भा.दं.वि. 66 (डी) आई.टी. एक्ट के तहत् विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय ज्यूडीसियल रिमाण्ड में भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना बसंतपुर निरीक्षक सत्यनारायण देवांगन, आर0 ललित उके, अजमेर खान, चौकी सुकुलदैहान प्रभारी उनि भूषण चंद्राकर एवं सायबर सेल से आरक्षक अवध किशोर साहू, मनीष वर्मा, अमित सोनी, हेमंत साहू, आदित्य सिंह, मनीष मानिकपुरी की अहम भूमिका रही।
*नाम आरोपी :- आरोपीः- अमित शर्मा पिता रमेश शर्मा उम्र 35 वर्ष, निवासी S5 सूर्याशीष अपार्टमेंट गांधीनगर, गाजियाबाद ( उत्तर प्रदेश)*
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