मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव के अपराध क्रमांक- 542/2021 धारा 302 भादवि के प्रकरण में प्रार्थी संतोष सिन्हा पिता अनुज राम सिन्हा उम 50 साल साकिन तुलसीपुर राजनांदगाव द्वारा थाना कोतवाली राजनांदगाव उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 05.09.21 को सुबह लगभग 07.00 बजे प्रार्थी के बेटे मृतक हरिश सिन्हा पिता संतोष सिन्हा उम 22 साल साकिन तुलसीपुर राजनांदगाव का आरोपी उमेश उर्फ दादु उर्फ आर्यन सोनवानी पिता नरेश सोनवानी उम्र 19 साल साकिन तुलसीपुर राजनांदगाव के साथ पुराने वाद विवाद को लेकर लडाई झगडा हो रहा था आरोपी उमेश उर्फ दादु उर्फ आर्यन सोनवानी द्वारा मृतक हरिश सिन्हा की हतया की नियत से अपने घर जाकर एक स्टील चाकु लाकर अचानक मृतक हरिश सिन्हा के सिने मे मार कर हत्या कर दिया और फरार हो गया । सूचना पर थाना सिटी कोतवाली राजनांदगाव में प्रार्थी की रिपोर्ट पर मर्ग कायम पश्चात उक्त धारा में अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया । श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्री डी.श्रवण , अति ० पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्रीमति प्रज्ञा मेश्राम व नगर पुलिस अधीक्षक श्री लोकेश देवांगन के मार्गदर्शन में व थाना प्रभारी सिटी कोतवाली राजनांदगांव श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी के नेतृत्व में थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव की पुलिस टीम उक्त घटना में संलिप्त आरोपी की पतातलाश कार्यवाही त्वरित कर , घटना स्थल से फरार आरोपी उमेश उर्फ दादु उर्फ आर्यन सोनवानी पिता नरेश सोनवानी उम्र 19 साल साकिन तुलसीपुर राजनांदगाव की तलाश हेतु संपूर्ण तुलसीपुर क्षेत्र की नाकाबंदी / घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया जो जुर्म करना स्वीकार किया आरोपी की निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त किया गया चाकु जप्त किया गया व घटना के समय आरोपी द्वारा पहना हुआ खुन से लतपथ कपडा वजह सबूत जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड प्राप्त किया गया है ।
