IMG-20241026-WA0010
IMG-20241026-WA0010
previous arrow
next arrow

राजनांदगांव 4 सितम्बर। पेन्ड्री के कृषि भूमि में अवैध कालोनी निर्माण के उद्देश्य से छोटे भूखण्डों में काटे जाने पर संबंधित भू-स्वामियों को नगर निगम द्वारा वर्ष 2018 से नोटिस जारी किया जा रहा था। किन्तु उक्त भू-स्वामियों के द्वारा नोटिस का संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस संबंध में पूर्व में भी थाना प्रभारी को एफ.आई.आर. दर्ज करने पत्र प्रेषित किया गया था। इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं होने पर एवं भू-स्वामियों के द्वारा आज दिनंाक तक सम्पर्क नहीं कर अवैध रूप से भू विक्रय करने पर पेन्ड्री क्षेत्र के 24 भूस्वामियों के विरूद्ध नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने एफ.आई.आर. दर्ज कराने पुलिस अधीक्षक को आज पत्र जारी किया है।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि शहर में अवैध कालोनी निर्माण के उद्देश्य से छोटे भूखण्ड काटकर विक्रय किया जा रहा है, इसके लियें नगर निगम ने संबंधित भूस्वामियों को पूर्व में नोटिस जारी किया गया था। इस संबंध में जिलाधीश श्री तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा भी शासन नियमों के तहत कालोनाईजरों व भूस्वामियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये थे, निर्देश के अनुक्रम में नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इसी कडी में पेन्ड्री के कृषि भूमि में अवैध कालोनी निर्माण एवं भूखण्ड बटांकन पर 24 भू-स्वामियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने पुलिस अधीक्षक को आज दिनांक 4 सितम्बर को पत्र प्रेषित किया गया है।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-ग (2) अनुसार कालोनी निर्माण करने या कोई अन्य व्यक्ति जो कालोनी स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी भूमि को या किसी अन्य व्यक्ति की भूमि को इस अधिनियम या इस संबंध में बनाये गये नियमों में अंतर्विट प्रावधानो का उल्लंघन करते हुये विभाजित करता है, वह अवैध कालोनी निर्माण का अपराधकर्ता है, जो नियम 292-ग (3) को कम से कम 3 वर्ष और अधिक से अधिक 7 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 1लाख रूपये के जूर्माने से न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि पेन्ड्री वार्ड नं. 20 मे 5 भूमि स्वामियों श्रीमती सुखबती बाई, श्रीमती विकला बाई, श्री निलेश देवगांगन, श्री बलवंत, श्री संजय पुगलिया के द्वारा कालोनी निर्माण के उद्देश्य से कृषि भूमि में सडक आदि का विकास कार्य किया गया, इसी प्रकार 19 भूस्वामियों श्री कृतराम, श्री श्यामलाल, श्रीमती कलाबती, श्री चरणराम लहरे, श्री उदय राम भूषण, श्री कृपाराम गोड़, श्री प्रेमनिधि, श्रीमती रितू डागा, श्री ठाकुरराम धनीराम, श्री श्रवण बलवंत, श्री श्यामलाल, श्री रेखालाल, श्री देवेन्द्र साहू, श्री अशोक चौधरी, श्रीमती उषादेवी चौधरी, श्री धन्नूराम व श्री रोहित द्वारा अवैध रूप से बिना कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किये कृषि भूमि को भूखण्ड में बाटा गया, जो धारा 292 वर्णत प्रावधानों का उल्लंघन है। इस संबंध में उपरोक्त भूस्वामियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया है। इसी प्रकार शहर के अन्य क्षेत्रों के भी भूस्वामियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

By Karnkant Shrivastava

B.J.M.C. Chief Editor Mo. No. 9752886730

error: Content is protected !!