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राजनांदगांव। मामले का विवरण इस प्रकार है प्रार्थी निलेश महोबे पिता नकुल महोबे उम्र करीबन 27 साल निवासी रामनगर शंकरपुर वार्ड नं0 07 राजनांदगांव का दिनांक 24.02.2024 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की दिनांक 24.02.24 को संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में रविदास समाज द्वारा रामनगर शंकरपुर महावीर चौक गुरूद्वारा चौक होतेे हुए नवागांव तक रैली निकाले थे। रैली के बाद दोपहर लगभग 02ः30 से 03ः00 बजे ममता नगर के पास आरोपी करण जगने एवं अजय जगने द्वारा प्रार्थी के भाई महेश महोबे जो रविदास समाज का अध्यक्ष है, को जान से मारने की योजना बनाकर अपने पास रखे चाकू से महेश महोबे के कमर के पास पेट मे चाकू से एवं अजय जगने उसके सिर मे राड से वार कर प्राण घातक हमला किये थे कि रिपोर्ट पर आरोपियो के खिलाफ अप0क्र0 129/24 धारा 307, 34 भादवि0 कायम कर एक आरोपी करण जगने पिता बन्टू जगने उम्र 23 साल साकिन रामनगर वार्ड नं0 07 मोची बस्ती शंकरपुर ओ0पी0 चिखली जिला राजनांदगांव छ0ग0 को दिनांक 25.02.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
विवेचना के दौरान प्रकरण के दूसरा आरोपी अजय जगने पिता बन्टू जगने उम्र 32 साल साकिन रामनगर वार्ड नं0 07 मोची बस्ती शंकरपुर ओ0पी0 चिखली जिला राजनांदगांव छ0ग0 जो अस्पताल में भर्ती था, जिसके खिलाफ अपराध सबूत पाये जाने से आज दिनांक 28.02.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया, आरोपी का जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया।
प्रकरण के दोनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में अप0क्र0 258/2019 धारा 294, 323, 341, 34 भादवि0 एवं अप00क्र0 444/23 धारा 294, 323, 506 भादवि0 कायम कर चालान पेश किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक श्री एमन साहू, उप निरी0 राधेश्याम जुर्री एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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