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राजनांदगांव। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.02.2024 के रात्रि 02.30 बजे संदिग्ध वाहन का पीछा करते हुए हाईवे पेट्रोलिंग के चालक ने थाना बागनदी को फोन के माध्यम से सूचना दी कि एक संदिग्ध वाहन आपके थाना की ओर आ रहा जिसको एमसीपी लगाकर रोक कर चेक करे कि सूचना पर थाना बागनदी के पुलिस आरक्षक शिवचरण मंडावी द्वारा संदिग्ध वाहन को स्टापर लगाकर रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसे संदिग्ध वाहन का चालक अपने पिकअप
वाहन को तेज रफ्तार से चलाते हुए मारने की नियत से आरक्षक शिवचरण मंडावी के उपर वाहन
चढ़ाकर घसीटते हुए देवरी महाराष्ट्र की ओर फरार हो गया। आरक्षक शिवचरण मंडावी को गंभीरचोट आने पर ईलाज के लिए देवरी अस्पताल लेकर गये जहां ईलाज के दौरान आरक्षक का मौत हो गई। जिस पर थाना बागनदी में अपराध कमांक 13/2024 धारा 307 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया था ।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्री मोहित
गर्ग के दिशा-निर्देश पर फरार आरोपी वाहन चालक को पकड़ने टीम गठित की गई। अतिरिक्त
पुलिस अधीक्षक राहूल देव शर्मा एंव पुलिस अनुविभागीय अधिकारी आशीष कुंजाम के नेतृत्व में टीम भंडारा, नागपुर महाराष्ट्र की ओर अलग-अलग टीम रवाना हुये थे। संदिग्ध वाहन का पतातलाश बागनदी व भंडारा के बीच सीसीटीवी को चेक किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध पिकअप वाहन कमांक MH-36-AA3634 दिखाई दिया, जिसके आधार पर वाहन के स्वामी का पतातलाश किया गया जो वाहन स्वामी कृष्णा गोटेफोड़े का होना पाया गया। कृष्णा से पूछताछ
करने पर अपने पिकअप वाहन को अयुर थोटे और विशाल गायधने को पशु तस्करी के लिए देना बताया। सायबर सेल के माध्यम से मोबाईल लोकेशन लेकर के आरोपी अयुर थोटे और
विशाल धयगाने का पतातलाश कर हिरासत में लेकर पूछताछ किया जो जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपियों के मेमोरण्डम कथन के आधार पर एवं निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त वाहन को मुडीपार महाराष्ट्र से बरामद किया गया एवं मामले में धारा 4,6,10 छ.ग. कृ. पशु परि.अधि. जोड़ी गई।
आरोपियों के कथन के आधार पर रोशन सेलोकर पिता अम्बादास सेलोकर उम्र 26 साल निवासी
कोंढा महाराष्ट्र जो अंतर्राज्यीय पशु तस्करी का मुख्य सरगना है, का जिसे ग्राम लाखनी महाराष्ट्र से
हिरासत में लिया गया। प्रकरण में आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पशु तस्करी में संलिप्त मनीष
अम्बादे निवासी कालकापारा डोंगरगढ़ और माधव सिरमौर द्वारा पशु बिकी हेतु उपलब्ध कराया जा रहा था व महाराष्ट्र के पशु तस्कर मयुर के पास बेचा जा रहा था। प्रकरण में माधव सिरमौर की गिरफ्तारी की गई है, प्रकरण के आरोपी रोशन सेलोकर व विशाल गायधने, के विरूद्ध पूर्व में महाराष्ट्र के थाने में क्रमशः चिचगढ़ में अपराध क्रमांक 309 / 2022 व थाना करंदा में अपराध क्रमांक 191/2022 पशु कुरता अधिनियम के तहत अपराध दर्ज है, व आरोपी माधव सिरमौर के खिलाफ
थाना खैरागढ अपराध क्रमांक 46/21पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज है। आरोपी मनीष अम्बादे, मयुर की पतासाजी के लिए पुलिस द्वारा टीम गठित कर लगातार पतातलाश की जा रही है, शीघ्र गिरफ्तारी की जावेगी।
मामले में विवेचना दौरान 302 भादवि, 4,6,10 छ.ग. कृ. पशु.परि.अधि. 2011 धारा जोड़ी
गई। जिससे आरोपीगण को आज दिनांक 10.02.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक नवीन एक्का थाना प्रभारी बागनदी,
निरीक्षक भरत बरेठ थाना प्रभारी डोंगरगढ़, निरीक्षक शिवप्रसाद चन्द्रा थाना प्रभारी छुरिया, निरीक्षक उमेश बघेल चौकी प्रभारी चिचोला, निरीक्षक मिलन सिंह थाना प्रभारी बोरतलाव, निरीक्षक जितेन्द्र वर्मा सायबर सेल प्रभारी राजनांदगांव व थाना बागनदी के उप निरी. दिनेश कुमार, आर, 167 सुनील
नवरत्न, आर. 797 अमित चन्द्रा, आर. 91 रमेश कतलम, सायबर सेल राजनांदगांव एवं अनुविभाग
डोंगरगढ़ स्टाफ की आरोपियों को पकड़ने में सराहनीय भूमिका रही।

गिरफ्तार आरोपीगण* :-
1- *अयुर थोटे पिता स्व. भगवंत थोटे उम्र 21 साल साकिन राजी दहेगांव, बजरंग वार्ड क्रमांक 01, बजरंग चौक के पास, थाना जवाहर नगर जिला भंडारा महाराष्ट्र*

2- *विशाल गायधने पिता सुरेश गायधने उम्र 24 साल साकिन पोहरा, बैंक ऑफ इंडिया के पास,थाना लखनी जिला भंडारा महाराष्ट्र*

3- *कृष्णा गोटेफोड़े पिता विलास गोटेफोड़े उम्र 25 साल साकिन पोहरा, राजीव नगर टोली मेंहनुमान मंदिर के पास, थाना लखनी जिला भंडारा महाराष्ट्र*

4- *रोशन सेलोकर पिता अम्बादास सेलोकर उम्र 26 साल निवासी कोंढा जिला भंडारामहाराष्ट्र*

5- *माधव सिरमौर पिता भुगुदास सिरमौर उम्र 40 साल निवासी खुर्सीपार जिला खैरागढ़ छग,

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