एक्स रिपोर्टर न्यूज। राजनांदगांव
शासन-प्रशासन की अनदेखी व गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से इनदिनों शहर सहित जिलेभर में फूड प्रोडक्ट का निर्माण करने वाले व्यापारियों की मनमानी काफी बढ़ गई है। नियम कायदो को ताक पर रखकर बेचे जा रहे फूड प्रोडक्ट मानव स्वास्थ के लिए खतरनाक साबित हो सकते है।
मामला ज्यादा दूर का नहीं शहर का ही है। शहर के पेंड्री इलाके में संचालित सीताराम फूड्स द्वारा नियम कायदो को ताक पर रखकर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का प्रोडक्शन और विक्रय किया जा रहा है। इस कंपनी का बीआईएस पंजीकरण छह महीने पहले यानी जून में एक्सपायर हो चुका है। इस कंपनी द्वारा रीवा नाम से बोतल बंद पानी और पाऊच तैयार किया जाता है। जिसकी बिक्री खुलेआम की जा रही है। जबकि बिना बीआईएस पंजीयन के बोतल बंद पानी या पाऊच बनाया या बेचा नहीं जा सकता है।
जानिए क्या है नियम
भारत सरकार ने कई वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए उन्हें अनिवार्य प्रमाणन के लिए अधिसूचित किया है। ऐसे उत्पादों के निर्माण के लिए बीआईएस से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। पैकेजबंद पानी भी इसी में आता है। अनिवार्य प्रमाणन के तहत आने वाले उत्पादों का बिना आईएसआई मार्क के निर्माण करना या उन्हें विक्रय करना या विक्रय के लिए भंडारण करना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।
सैंपल लेकर एफएसओ ने की इतिश्री
इस मामले की जानकारी जब फूड सेफ्टी अफसर डोमेन्द्र ध्रुव को दी गई तो पहले तो उन्होंने इस तरह के मामलों में हमें कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है कहकर पल्ला झाड़ लिया, बाद में पानी का सैंपल लेकर इतिश्री कर ली। अब अफसर कह रहे है कि रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की दशा और दिशा तय हो पाएगी। तब तक पानी क्या खुलेआम बिकता रहेगा? इस संबंध में बीआईएस ऑफिस को भी सूचना दी गई है। अब आगे देखते है अफसर इस मामले में क्या कार्रवाई करते है।
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