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राजनांदगांव। मामले का विवरण इस प्रकार है प्रार्थी राघवेन्द्र शुक्ला पिता स्व रमेशचन्द्र जी शुक्ला उम्र 44 साल निवासी कामठी लाईन राजनांदगॉव थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह व्हाईट लेवल एटीएम हिटाची पेमेंट सर्विस कंपनी में कमीशन एजेंट का काम करता है कि दिनांक 21/07/2023 को 11ः00 बजे बंधन बैंक से विभिन्न एटीएम में पैसा डालने के लिए 11,40,000/- रूपये अपने खाता से निकालकर उसे बैग में रखकर कार के माध्यम से खाना खाने राजदूत बार गया था। दोपहर 02ः00 बजे खाना खाकर जब वापस आया तो वह देखा कि उसके कार के कॉच को तोडकर अज्ञात चोर के द्वारा कार में रखे पैसे से भरे बैग को चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध क्रं 540/23 धारा 379 भादवि0 कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना :- मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजनादगांव श्री राजेश कुकरेजा के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री लखन पटले तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व मे तत्काल थाना कोतवाली एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम गठित कर नाकाबंदी हेतु शहर के चौक चौराहे एवं दुर्ग भिलाई व नागपुर महाराष्ट्र रूट में अलग-अलग टीम बनाकर रवाना किया गया। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज का संकलन कर फुटेज एवं मुख्बीर सूचना के आधार पर आरोपियों का पिछा करते हुए टीम रवाना किया गया था। मुखबीर के माध्यम से पता चला कि उक्त फुटेज आंध्रप्रदेश के नैल्लूर जिला के 01 आरोपी जीवा रतीनम का होना पाया गया। जिसकी गिरफ्तारी के लिए गठित टीम (पुलिस पार्टी) को आंध्रप्रदेश चेन्नई के लिए रवाना किया गया। उक्त आरोपी का चेन्नई में होना पता चलने पर प्राप्त पते पर घेराबंदी कर आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। जिसे थाना लाकर पूछताछ करने पर अपना नाम जीवा रतीनम पिता डेविड बाबु उम्र 31 साल निवासी मकान न0 44 राज मंगलम फस्ट स्ट्रीट विलीबाकम थाना राज मंगलम जिला चेन्नई का रहने वाला एवं अपने तीन साथियों के साथ मिलकर घटना में शामिल होना बताया। घटना कारित करने के लिए बस के माध्यम से आकर दुर्ग रेल्वे स्टेशन के पास गलत आधार कार्ड देकर मकान किराये पर लेना एवं घटना कारित करने मोटर सायकल के माध्यम से राजनांदगॉव आना एवं बैंक से प्रार्थी के कार का पिछा कर अपने साथियों के साथ मिलकर कार के कॉच को तोडकर पैसा चोरी करना स्वीकार किया। चोरी के पैसे में से 1,40,000/- रूपये जप्ती कराया, जिसे विधिवत् जप्ती किया गया उक्त आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से उसे आज दिनांक 28.07.2023 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। अन्य आरोपियों की पतासाजी व साक्ष्य संकलन हेतु आरोपी का पुलिस रिमाण्ड लिया गया, मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीम बनाकर पता तलाश की जा रही है।
मामले के अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले पुलिस अधिकारी थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू, उप निरी0 अजीत सिंह राजपूत, सहा उप निरी0 अनिल यादव, सहा0 उप निरी0 शत्रुहन टण्डन, प्र0आर0 जी0सीरिल, संदीप चैहान, आरक्षक अविनाश झा, प्रख्यात जैन, रामखिलावन सिन्हा, कुश बघेल एंव सायबर सेल राजनांदगॉव के सउनि0 संतोष सिंह, प्र0आर0 बसंत राव, आर0 आदित्य सिंह, हेमंत साहू, मनोज खुटें थाना बसंतपुर से आर. विभाष सिंह राजपूत, व थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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