राजनांदगांव 03 जून 2023। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम व उप निर्वाचन 2023 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। निर्वाचन कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। जिले में निर्वाचन कार्यक्रम अंतर्गत राजनांदगांव जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत गठुला, पनेका, फरहद, बाकल, खुटेली में सरपंच समस्त वार्ड तथा ग्राम पंचायत टेड़ेसरा के वार्ड क्रमांक 16, ग्राम पंचायत कुम्हालारी के वार्ड क्रमांक 12, ग्राम पंचायत अ. भाटापारा के वार्ड क्रमांक 14 में पंच का निर्वाचन संपन्न होगा। डोंगरगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत तोतलभर्री में सरपंच समस्त वार्ड तथा ग्राम पंचायत कोलिहापुरी (न) में वार्ड क्रमांक 5, ग्राम पंचायत झिंझोरी में वार्ड क्रमांक 1-9, ग्राम पंचायत उरईडबरी में वार्ड क्रमांक 12, ग्राम पंचायत नागतराई में वार्ड क्रमांक 8 में पंच का निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। डोंगरगांव जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत अमलीडीह व दीवानझिटिया में सरंपच समस्त वार्ड तथा ग्राम पंचायत कोटरासरार के वार्ड वार्ड क्रमांक 5, ग्राम पंचायत बाकल के वार्ड क्रमांक 6, ग्राम पंचायत बरगांव के वार्ड क्रमांक 5 में पंच का निर्वाचन होगा। छुरिया जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत रानीतालाब में सरपंच समस्त वार्ड तथा ग्राम पंचायत भोलापुर के वार्ड क्रमांक 10, ग्राम पंचायत आलीवारा के वार्ड क्रमांक 2, ग्राम पंचायत रामपुर के वार्ड क्रमांक 13 में पंच का निर्वाचन संपन्न होगा।
त्रिस्तरीय पंचायत आम व उप निर्वाचन 2023
– निर्वाचन क्षेत्र सीमा अंतर्गत रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग पर पूर्ण रूप से निषिद्ध
राजनांदगांव 03 जून 2023। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने जिले में त्रिस्तरीय पंचायत आम व उप निर्वाचन 2023 के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र सीमा अंतर्गत रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग पर पूर्ण रूप से निषिद्ध कर दिया दिया है। आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन अभियान के प्रचार-प्रसार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडीस्पीकर) का उपयोग सभी राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों और कार्यकार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। इस ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न केवल स्थायी मंच पर होता है, वरन वाहनों तथा जीप, कार, ट्रक, टेम्पो,स्कूटर, रिक्शा आदि पर घुम-घुम कर किया जाता है। इन लाउडस्पीकरों को ऊंची आवाज में प्रयोग किये जाने से विद्यार्थी वर्ग गंभीर रूप से अशांत हो जाते हैं। क्योंकि इससे इनका अध्ययन बाधित होता है। साथ ही साथ वृद्ध व्यक्तियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। निर्वाचन अवधि के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग को पूरी तरह नहीं रोका जा सकता है। क्योंकि ध्वनि विस्तारक यंत्र के अवैधानिक प्रयोग से जनमानस की शांति एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने इन तथ्यों के आधार पर पहलुओं के विचार किये जाने के उपरांत में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 04 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत वार्ड की सीमा के अंतर्गत रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किया जाना अथवा कराया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग चुनाव प्रचार के वाहनों एवं चुनावी सभा में प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जाएगा। किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किया जाएगा। लोक शांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउडीस्पीकर का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए तहसील मुख्यालय में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से लिखित में पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवर्य होगा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्यत: किया सकता है। परंतु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, जनपद पंचायत, न्यायालय परिसर, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र एवं अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति मे पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर ने आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत आमसभा रैली एवं जुलूस के आयोजनों पर लगाया प्रतिबंध
राजनांदगांव 03 जून 2023। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डोमन सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा आयोजित त्रिस्तरीय पंचायत आम व उप निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने, आदर्श आचार संहिता, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में आम सभा रैली एवं जुलूस का आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों में बिना अनुमति के सार्वजनिक सभाओं रैली एवं जुलूस में किसी प्रकार के शस्त्र, हथियार, लाठी लेकर चलना या उसका प्रदर्शन करने पर पूर्णत: प्रतिबंध कर दिया है। इस प्रश्राधीन आदेश के पूर्व व्यक्तिगत व जनसुनवाई किया जाना संंभव नहीं है। अतएव एकपक्षीय आदेश जारी किया गया है। यह आदेश त्रिस्तरीय पंचायत आम व उप निर्वाचन 2023 की कार्रवाई के संपन्न होते तक प्रभावशील रहेगी।
