राजनांदगांव 12 मई। अब वर्षो से अपने स्वंय के घर की बांट देख रहे, किराये के घरों मंे अपना सम्पूर्ण जीवन बिताने वाले परिवारांे को राज्य शासन की एक संवेदनशील पहल ”मोर मकान मोर आस “ के तहत मात्र लागत मूल्य पर आवास उपलब्ध कराये जा रहे है। किरायेदारों को नियमानुसार आवास आबंटन के लिये नगर निगम द्वारा प्रक्रिया कर आवास का आबंटन किया जा रहा है। इसी कडी में निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता की पहल पर सर्वसुविधायुक्त स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण में किरायेदारों को आवास आबंटित करने कल दिनांक 13 मई 2023 शनिवार को प्रातः 10ः30 बजे से नगर निगम टाउन हाल सभागृह में आवास मेला का आयोजन किया गया है।
नगर निगम आयुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि नगर निगम राजनांदगांव सीमान्तर्गत लखोली, मोहारा, रेवाडीह, पेण्ड्री आदि स्थानों पर एक परिवार के निवास करने हेतू स्वच्छ एवं सुन्दर वातावरण में सर्व सुविधायुक्त 1 बी.एच.के. आवास का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (मिशन) के धटक ए.एच.पी. के तहत आवास निर्माण कराया गया है। जिसमें शहर के विभिन्न चिन्हांकित झुग्गी बस्ती मंे निवासरत परिवारों को योजनान्तर्गत निर्मित आवासों में व्यवस्थापन के तहत आवास आबंटित किया गया। साथ ही वर्षो से किराये के मकान में निवासरत परिवारों को निकाय क्षेत्र में 31 अगस्त 2015 के पूर्व एवं 2011 की जनगणना सूची में सम्मिलित आवासहीन किरायेदार के रूप में गैर स्लम निवासरत परिवारों को उपरोक्त स्थानों पर निर्मित आवासों में लागत मूल्य पर आवास लॉटरी के माध्यम से आबंटित किया जा रहा है।
!!! आवास हेतू योजना के तहत् मांगे जाने वाले आवश्यक दस्तावेज !!!
आयुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि आवास योजना का लाभ लेने आवेदन के साथ निम्नाकित दस्तावेंज प्रस्तुत करना होगा। आवेदक निकाय क्षेत्र मे दिनांक 31 अगस्त 2015 से पूर्व निवासरत हो। (मतदाता सूची/ किरायानामा/निवास प्रमाण-पत्र/अन्य शासकीय दस्तावेज/वर्ष 2011की जनगणना सूची में नाम), पूरे परिवार (पति, पत्नी, एवं अविवाहित बच्चे) की आय राशि रू. 3.00 लाख से कम हो।(नियोक्ता द्वारा प्रदत्त वेतन प्रमाण-पत्र/राशनकार्ड/सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र), संपूर्ण भारत में किसी भी स्थान पर किसी प्रकार का आवास या आवासीय भूमि न हो (हितग्राही का शपथ पत्र (नोटरी से सत्यापित), प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य हैै। ( छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/वंशावली (तहसीलदार/राजस्व विभाग के सक्षम अधिकरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र), आवेदन पत्र स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र ही पात्रता हेतू चयन किया जावेगा।
आयुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि योजना के घटक ए.एच.पी. मोर मकान मोर चिन्हारी के आवासों की लागत 4 लाख 75 हजार रूपये है, इस लागत मूल्य में केन्द्र शासन से प्राप्त अनुदान राशि 1 लाख 50 हजार रूपये को घटाने पर प्रत्येक आवास की राशि 3 लाख 25 हजार रूपये होती है। इस राशि से भी कम राशि में निगम सीमाक्षेत्र में बने आवास किरायेदारों को नियमानुसार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके लिये कल दिनांक 13 मई 2023 शनिवार को प्रातः 10ः30 बजे से निगम सभागृह में आवास मेला का आयोजन किया गया है। उन्होनंे किरायेदारों से अपील करते हुये कहा है कि आवास मेला मे उपरोक्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर आवेदन कर मोर मकान मोर आस के तहत स्वयं के आवास के सपना साकार करे।
