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राजनांदगांव। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी गौचन्द पिता सोनसाय उम्र 55 साल निवासी ग्राम पिनकापार थाना डोंगरगढ़ का दिनांक 14/04/2023 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया की ग्राम मेढा सोसायटी में 60000/रू का के.सी.सी. लोन
लिखवाया था। समिति प्रबंधक आरोपी कुलदीप विश्वकर्मा पिता स्व० चैत राम विश्वकर्मा उम्र 51 साल निवासी इंदिरा नगर डोंगरगढ़ के द्वारा प्रार्थी गौचन्द को कोरा लोन फार्म में कई जगहो पर हस्ताक्षर कराकर उनके नाम से अधिक राशि का लोन लिखवाकर अधिक राशि को अपने पास रख लिया है। इनके अलावा अन्य किसान गुलाब पिता रामचरण निवासी धनडोगरी से 40000/रू,
बेलदार पिता परउ निवासी धनडोगरी से 90000/रू, बेदूराम पिता परसाही निवासी धनडोंगरी से 40000/रू, सेवा राम पिता साहूकार निवासी धनडोंगरी से 60000/रू, शत्रुहन पिता सियाराम निवासी
धनडोगरी से 90000/रू, पिलूराम पिता मयाराम धनडोंगरी से 1,70000/रू, मकुंद पिता सोन साय निवासी पिनकापार से 1,50000/रू, नंद कुमार पिता कूंदे सिंह निवासी पिनकापार से 2,50000/रू, दयालाल पिता मूंगे सिह निवासी पिनकापार से 60000/रू, गनपत पिता लालराम निवासी मुढपार
1,50000/रू, रतन पिता पुसउ निवासी मेढा से 85000/रू, धुनू पिता देवारू धनडोंगरी से 29000/रू, शत्रुघन कंवर पिता रामभजन निवासी धनडोंगरी से 10000/रू, सालिक कुमार पिता चंदर सिंह धनडोंगरी से 25000/रू कुल राशि लगभग 14,24000/रू मेढा सोसायटी प्रबंधक द्वारा के०सी०सी० लोन के पेपर में हस्ताक्षर करवाकर फर्जी तरिके से लोन निकलवाकर धोखाधडी कर पैसा आहरण कर लिया है। जिस संबंध में थाना डोंगरगढ में अपराध क्रमांक 184/2023 धारा 420,409 भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में
लिया गया था। प्रकरण में मामले की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीणा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री लखन पटले के मार्ग दर्शन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ श्री प्रभात पटेल के पर्यवेक्षण में उक्त आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में टीम तैयार किया गया था। दिनांक 15/04/2023 को आरोपी कुलदीप विश्वकर्मा इंदिरा नगर डोंरगगढ में होने की सूचना मिलने पर उसे थाना लाकर पूछताछ करने पर, आरोपी द्वारा बताया गया की किसानो को के.सी.सी. लोन दिलाने के नाम पर मेरे द्वारा धोखधडी किया गया है, मामले में उक्त आरोपी से 20000/रू, पासबुक, व 15 नग चेक बुक को जप्त किया गया है। आरोपी के द्वारा अपराध कबूल किये जाने व आरोपी के विरूध्द पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने पर आरोपी को विधिवत गिरिफ्तार कर ज्यूडिसियल रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में सउनि धन्ना लाल सिन्हा प्र0आर0 214 महादेव साहू, आरक्षक 965
वीर बहादुर, आरक्षक 171 गजेन्द्र भारद्वाज की भूमिका सराहनीय रही।

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