राजनांदगांव 27 मार्च। शासन निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कडी कार्यवाही की जा रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस देकर लगातार कार्यवाही की जा रही है, पूर्व में कौरिनभाठा,, गोकुल नगर, चिखली ,बर्फानी आश्रम,रेवाडीह लखोलीक्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कर मुरूम एवं कांक्रीटिंग रोड का निर्माण करने पर उसे जेसीबी से उखाडकर मुरूम जप्त करने की कार्यवाही की गयी। कार्यवाही की कडी में आज रिद्धी-सिद्धी कालोनी के पास रिक्त भूमि खसरा नं. 506/02, 506/03 एवं 506/05 को श्री मनोज जैन एवं श्री रेाहित जैन द्वारा पुनः अवैध प्लाटिंग की जा रही तैयारी की भूमि स्वामियो द्वारा जानकारी देने पर नगर निगम द्वारा भू-स्वामियों की उपस्थिति में उक्त प्लाट में खरीदी बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड लगाया गया तथा संबंधितो को नोटिस भी दिया जा रहा है।
अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही के संबंध में निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि शासन द्वारा अवैध कालोन निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे, निर्देशानुसार नगर निगम की टीम निरीक्षण कर निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कडी कार्यवाही कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। जिसके तहत कौरिनभाठा, गोकुल नगर, चिखली ,बर्फानी आश्रम के पास,रेवाडीह, लखोली, आदि क्षेत्रों में हो रहे अवैध प्लाटिंग को पूर्व में ध्वस्त करने की कार्यवाही की गयी।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि कार्यवाही की कडी में आज रिद्धी-सिद्धी कालोनी के पास रिक्त भूमि खसरा नं. 506/29 श्री दवन लाल कटरे/मारोती कटरे, 506/28-क नीरा बाई साहू/तीजू राम साहू, 506/25 श्री रमेश प्रसाद शुक्ला/रामकुमार शुक्ला, 506/27 संगीता श्रीवास्तव/आशीष श्रीवास्तव, 506/30, 506/31 सुलोचना गणवीर/पी.एल. गणवीर भूमि को श्री मनोज जैन ने 17 वर्ष पूर्व विक्रय कर दिया था, किन्तु वर्तमान में श्री मनोज जैन एवं श्री रोहित जैन द्वारा पुनः अवैध प्लाटिंग कर विक्रय किया जा रहा था, जिसकी जानकारी संबंधितो द्वारा लिखित में दी गयी। जानकारी होते ही नगर निगम की टीम उक्त भूमि पर भू-स्वामियों की उपस्थिति मे अवैध प्लाटिंग क्षेत्र, टुकडो में जमीन की खरीदी बिक्री प्रतिबंधित है, संबंधी बोर्ड लगाया गया, साथ ही संबंधित श्री मनोज जैन एवं श्री रोहित जैन को छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 के तहत अवैध प्लाटिंग बंद करने नोटिस भी जारी किया जा रहा है। इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि उक्त क्षेत्र में बिना जानकारी के खरीदी बिक्री न करे।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने तकनीकी अधिकारियों से कहा कि, नगर निगम सीमाक्षेत्र में अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग की जॉचकर नोटिस जारी करें और यदि संबंधित के द्वारा अवैध प्लाटिंग कार्य बंद नही किया जाता है, तो उनके विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत् कडी से कडी कार्यवाही करें। उन्होने नागरिकों से भी अपील करते हुये कहा है कि कही भी प्लाट खरीदने के पूर्व निगम में सम्पर्क कर वैध-अवैध प्लाटिंग की जानकारी ले लेवे, जानकारी उपरांत ही प्लाट खरीदी की कार्यवाही करे, ताकि परेशानी से बचा जा सके।
