राजनांदगांव/मोहला। गौतम टेकनो स्कूल, जो मोहला में विगत दो वर्षो से बिना अनुमति मान्यता अवैध रूप से संचालित हो रहा है, जिसमें वर्तमान में शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत 5 बच्चे पंजीकृत/प्रवेशित है, लेकिन इस स्कूल को विगत दो वर्षो से आरटीई पोर्टल में पंजीयन तक नही है। इस सत्र 2023-24 में भी आरटीई पोर्टल में इस स्कूल का पंजीयन नही कराया गया, यानि यह स्कूल अवैध रूप से संचालित हो रहा है।
जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव ने इस स्कूल को वर्ष 2019-20 में एक लाख सैतालिस हजार रूपया आरटीई प्रतिपूर्ति राशि डीपीआई से दिलाया गया और बताया गया कि इस स्कूल में आरटीई के 21 बच्चे पंजीकृत/प्रवेशित है। इस स्कूल की अनेको लिखित शिकायत हो चूकी है, लेकिन आज तक किसी भी दोषी पर कोई कार्यवाही नही हुआ।
छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल का कहना है कि, कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को इस मामले में अनेको बार जानकारी दिया जा चूका है लेकिन गरीब बच्चों के जीवन व भविष्य को लेकर जिम्मेदार अधिकारी गंभीर नही है, शिक्षा का अधिकार कानून का जिले में बूरा हाल है, कानून सिर्फ कागजों में पूरा हो रहा है।
