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राजनांदगांव। एकलव्य आवासीय विद्यालय, जो केन्द्र सरकार द्वारा अनुदानित स्कूल है, जिसमें प्रतिवर्ष करोड़ों का आबंटन प्राप्त होता है, और यही कारण है कि इस स्कूल में कार्य करने की होड़ मची रहती है। जिला स्तर के अधिकारी इस स्कूल के प्रबंधन समिति में है और स्कूल का संचालन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है लेकिन शैक्षिक अमला और अधीक्षक स्कूल शिक्षा विभाग से सेवा दे रहे है जो सामान्य प्रशासन विभाग के स्थायी आदेश दिनांक 10/03/2015 की कंडिका 11 का स्पष्ट उल्लंघन है क्योकि इस आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख है कि शिक्षा विभाग के शैक्षिक/कार्यालीन कर्मचारी ट्रायबल के स्कूलों में अपनी सेवा नही दे पाएंगे लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारी अध्यापन व्यवस्था की आड़ में सामान्य प्रशासन के आदेश को बाईपास कर शिक्षा विभाग के शैक्षिक अमले को इस स्कूल में कार्य करने संलग्न कर रहे है, जबकि वेतन शिक्षा विभाग जारी करता है।
राजनांदगांव शहर के पेण्ड्री में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय में जब महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक शाला के एक व्याख्यता को सीधे प्राचार्य पद पर कार्य करने का आदेश सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, राजनांदगांव द्वारा दिनांक 01/12/2022 को जारी किया गया तब से इसका विरोध हो रहा है क्योंकि यह नियुक्ति आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के स्थायी आदेश का उल्लंघन है।

विधान सभा में त्रुटिपूर्ण जवाब प्रस्तुत करने के कारण अब उस व्याख्याता को निलंबित कर दिया गया तो उस व्याख्याता ने उस अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जिसने उसे एकलव्य आवासीय विद्यालय में सीधे प्राचार्य के पद पर कार्य करने का आदेश दिया था। आरोप यहां तक लग रहे है कि निलंबित व्याख्याता से झूठी जानकारी तैयार कर विधान सभा पटल में प्रस्तुत किया गया, विभाग के मंत्री तक को मिथ्या जानकारी दिया गया, अब उच्च अधिकारीयों के होश उड़े हुए है क्योंकि विधान सभा में मिथ्या जानकारी किसके कहने पर तैयार किया गया और खेल सामाग्री में क्या -क्या फर्जीवाड़ा हुआ है, जांच की मांग भी हो रही है। छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के इसकी जांच कर दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने केन्द्रीय मंत्री को पत्र लिखा है, यानि अब तलवार छोटे से लेकर बड़े अधिकारी पर लटक रही है।

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