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राजनांदगांव 28 दिसंबर। नगर निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत निर्धारित स्थल के अलावा अन्यंत्र स्थलों में अवैध रूप से मटन और चिकन का विक्रय करने वाले लोगों को आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी के निर्देश पर उपायुक्त श्री सुदेश कुमार सिंह ने विक्रय बंद करने नोटिस जारी किया है।
उपायुक्त ने बताया कि मटन मुर्गा विक्रय करने गोल बाजार एवं हाट बाजार के सामने मटन मार्केट का निर्माण किया गया है। जहॉ मुर्गा मटन विक्रय किया जाता है, किन्तु इन दोनों स्थलों के अलावा निगम सीमाक्षेत्र के अन्यंत्र स्थानों पर भी मटन मुर्गा विक्रय किया जा रहा है, जिससे रहवासियों, राहगीरों व आम नागरिकों को गंदगी एवं बदबू का अनुत्रास हो रहा है। इस संबंध में उन्हें हटाने जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत भी की गयी है। अन्यत्र स्थानों पर मुर्गा मटन विक्रय करना नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। उपायुक्त श्री सिंह ने बताया कि गोल बाजार एवं हाट बाजार के सामने मटन मार्केट के अलावा अन्यंत्र स्थलों पर मटन मुर्गा विक्रय करने वालों को विक्रय तत्काल बंद करने नोटिस जारी किया गया है कि, अपना अवैध विक्रय बंद कर निगम कार्यालय में सूचित करे, अन्यथा की स्थिति मेें संबंधित के विरूद्ध नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत ठेला/मांस जप्ती के साथ साथ न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।

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