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*अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का ऑनलाइन पंजीयन अब 17 अक्टूबर तक*

*शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति करा सकते हैं अपना पंजीयन*

कवर्धा। अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियेां का पंजीयन चिप्स के पोर्टल मे किया जाना है। जिसकी समय सीमा को आगे बढ़ाते हुए 17 अक्टूबर 2022 तक किया गया है। ज्ञात हो कि अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का पंजीकरण छूट न जाए इस कारण तिथि को आगे बढ़ाया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए पोर्टल दिनांक 16 सितंबर से पुनः खोला गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के डाटा की जानकारी आयोग के संबंधित पोर्टल में प्रविष्टि किया जाने के लिए समस्त तहसीलदार को अपने अधिनस्थ ग्राम पंचायतों के कोटवार को निर्देशित कर पंजीयन कराने की जानकारी की मुनादी ग्रामीणों को देने के निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल में राज्य के 1,60,000 व्यक्तियों के जाति की जानकारी रिक्त दर्ज है जिसका जनपदवार, जिलावार एवं नगरीय निकायवार निराकरण किया जाना है। रिक्त जाति की विस्तृत सूची सुपरवाईजर के लाॅगिन आई डी में प्रदर्शित है। रिक्त जाति वाले सभी व्यक्ति कोई न कोई पिछड़ा वर्ग जाति के अंतर्गत आते है जिसकी सूची जिला एवं जनपद एवं नगरीय निकाय के नोडल अधिकारियों के पास उपलब्ध है, जिसके अनुसार रिक्त जाति का सुधार कर दर्ज किया जाना है।
कलेक्टर जनमेजय महोबे ने जानकारी देते हुए बताया कि नवीन पंजीयन में जिसका पंजीयन पूर्व में छूट गया है वह भी पंजीयन कर सकते है। सुपरवाईजर संबंधित व्यक्तियों की जानकारी पोर्टल में ऑनलाइन दर्ज करेंगे। कोई भी आवेदक सीधे संबंधित ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय कार्यालय में जाकर अपना या अपने परिवार का विवरण दर्ज करा सकते है।अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित ऐसे सभी शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों ने जो अपना पंजीयन नहीं कराया है, सुपरवाईजर के माध्यम से परिवार के सदस्यों सहित पंजीयन करा सकते हैं।विभागीय रिपोर्ट में पाया गया है कि पंचायत क्षेत्र एवं नगरीय निकाय क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों को पलायन होने के कारण उन्हें सर्वे में शामिल नहीं किया गया है। परन्तु यह पलायित व्यक्ति वर्तमान में अपने मूल स्थान में वापस आ चुके होंगे तो इन व्यक्तियों को भी सर्वे में शामिल कर पंजीकृत किया जाएगा।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम संदीप अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहां कि जिन परिवार का पंजीयन पूर्व में हो चुका है परन्तु उसके बाद यदि उनके परिवार में नये सदस्य आये तो उनका पंजीयन किया जाना है। यदि वह नया सदस्य 18 वर्ष से अधिक उम्र का है तो पृथक परिवार मानकर पंजीयन किया जाएगा। पूर्व के पंजीयन में यदि कोई त्रुटि ज्ञात होती है तो उसके निराकरण हेतु त्रुटि सुधार की कार्यवाही किया जाएगा। यदि यह जानकारी प्राप्त होती है कि ऐसे व्यक्ति जो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित नहीं है और त्रुटि वश अन्य पिछड़े वर्ग सर्वे में शामिल हो गया है तो उसे विलोपित कराया जा सकता है।

By Rupesh Mahobiya

Bureau Chief kawardha

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