राजनांदगांव। मामले का विवरण इस प्रकार है प्रार्थी मोहन पारख पिता स्व० घेवरचंदजी पारख निवासी पारख नर्सिंग होम गली नं0 01 लालबाग सिंधी कालोनी राजनांदगांव थाना बसंतपुर का रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 02.03.2022 के शाम 07:00 बजे बैंक ऑफ इंडिया के खाता से अज्ञात व्यक्ति द्वारा आर.टी.जी.एस. करके 10 लाख रूपयें तथा 4 लाख रूपयें कुल 14 लाख रूपये की धोखाधड़ी कर ऑनलाईन के माध्यम से धोखाधड़ी किया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 194 / 2022 धारा 420, 120 बी ता०हि० 66 सी आई०टी०एक्ट पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। आला अधिकारियों के मार्गदर्शन पर आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी, जो विवेचना के दौरान खाता का डिटेल बैंक से प्राप्त किया गया था जिस पर पूर्व में 01. हरिओम शर्मा पश्चिम बंगाल 02. शुभम मिश्रा उत्तरप्रदेश 03. निशांत पासी पश्चिम बंगाल 04. निगम साव उर्फ रोहित साव पश्चिम बंगाल 05. संजय राजभर पिता कार्तिक राजभर साकिन नतुनपारा खुड़ीगाछी 02 नं. भट्ठा भद्रेश्वर जिला हुगली पश्चिम बंगाल को गिरफ्तार किया गया था। जो मामले के एक अन्य आरोपी कृष्ण कुमार मिश्रा पिता धुपदेव मिश्रा निवासी ग्राम चांदपाली पो० जीरादेई थाना जीरादेई जिला सिवान (बिहार) की पतासाजी सरगर्मी से की जा रही थी। जो आरोपी कृष्ण कुमार मिश्रा जेल में निरूद्ध अपने साथियों के जमानत के सिलसिले में राजनांदगांव आया हुआ था। जो मुखबीर सूचना पर आरोपी कृष्ण कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो अपने साथियो के साथ व्हॉट्सअप काल एवं चेटिंग के जरिये उनके साथ मिलकर ऑन लाईन ठगी कर फ्रॉड ट्रांजेक्शन करना तथा खाता खोलकर पैसे का आहरण करना बताये। जो आरोपी के कब्जे से 03 लाख नगदी रकम एवं एक नग एप्पल मोबाईल जप्त किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से आज दिनांक 04.07.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक सनत सोनवानी थाना प्रभारी बसंतपुर, उनि. भोला सिंह राजपूत, प्र०आर० शंभूनाथ द्विवेदी, बसंतराव आरक्षक प्रवीण मेश्राम , साइबर सेल से आरक्षक हेमंत साहू एवं अवध किशोर साहू की सक्रिय भूमिका रही।
