IMG-20241026-WA0010
IMG-20241026-WA0010
previous arrow
next arrow

कवर्धा। चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों से छत्तीसगढ़ राज्य के निक्षेपकों से आगामी 06 अगस्त तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन मंगाया गया है। गृह विभाग द्वारा जारी प्रपत्र में धन वापसी के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। इसके लिए तहसील स्तर पर तहसीलदार को अधिकृत कर निवेशकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिकारी नामांकित किया है।

कवर्धा तहसील के तहसीलदार कवर्धा, पंडरिया तहसील के लिए तहसीलदार पंडरिया, बोड़ला तहसील के लिए तहसीलदार बोड़ला, सहसपुर लोहारा तहसील के लिए तहसीलदार सहसपुर लोहारा और तहसील रेंगाखार के लिए तहसीलदार रेंगाखार को अधिकृत कर सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन समय-सीमा में किए जाने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2005 के अधीन चिटफंड कम्पनियों से निवेश करने वाले निवेशकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 06 अगस्त तक लिया जाना है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार तहसीलदार, पटवारी, कोटवार के जरिए करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निर्धारित प्रपत्र को प्रत्येक शहर/ग्राम में सरल एवं सुविधाजनक स्थानों पर चस्पा कर प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

By Rupesh Mahobiya

Bureau Chief kawardha

error: Content is protected !!