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राजनांदगांव/अंबागढ़ चौकी। आला अधिकारियों के दिशा निर्देशन में थाना में दर्ज हुए चोरी की प्रकरणों के निराकरण की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। इसी क्रम में थाना प्रभारी थाना अंबागढ़ चौकी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े द्वारा विशेष मुहिम छेड़कर मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपियों से चोरी की गई संपत्ति जप्त कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेजा गया| मामले का विवरण इस प्रकार है प्रार्थी मनोज कुमार मसीह निवासी केसला थाना अंबागढ़ चौकी ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि ग्राम केसला स्थित इस के फार्म हाउस में रखें वेल्डिंग मशीन, वायर कटिंग मशीन, 14 नग मुर्गी, 7 नग बतख सहित आदि सामानों किमती लगभग ₹16000/- का सामान को फार्म हाउस का ताला तोड़कर कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया है। इसी प्रकार प्रार्थी आशीष घीया निवासी अंबागढ़ चौकी रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके निर्माणाधीन मकान ग्राम बिहरीकला से तार कटिंग मशीन, समर्सिबल पंप, लोहे मोड़ने का रॉड पाना सहित लगभग ₹35000/- के सामान को कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया है। रिपोर्ट पर थाना अंबागढ़ चौकी में क्रमशः अपराध क्रमांक 233/2021 धारा 457, 380 भादवि एवं अपराध क्रमांक 78/2022 धारा 457, 380 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा था, कि दौरान विवेचना के दिनांक 3 मई 2022 को मुखबिर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति ग्राम बिहरीकला में एक समर्सिबल पंप बाजार मूल्य से काफी कम मूल्य में बेच रहे हैं। ग्राहक तलाश रहा है कि मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े के नेतृत्व थाना स्टाफ के ग्राम बिहरीकला पहुंचकर घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को संदेह के आधार पर समान को कब्जे में लेकर पूछताछ किया गया। उक्त व्यक्ति द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम सतीश उर्फ छोटू कुमेटी पिता सुबेलाल कुमेटी उम्र 20 साल निवासी बम्हनी थाना मोहला जिला राजनांदगांव का रहने वाला बताया जिससे उक्त पंप के संबंध पूछताछ कर कागजात पेश करने पर कोई कागजात नहीं होना बताया, सतीश द्वारा उक्त पंप को ग्राम बिहारीकला से चोरी करना बताया| आरोपी से मेमोरेंडम कथन लिया गया जिसके आधार पर थाना क्षेत्र के कई जगहों पर चोरी करना बताया जिससे उपरोक्त लिखित अपराधों में चोरी गई संपत्ति को अपने भाई संतराम पोरेटी पिता राजेंद्र पोरेटी उम्र 34 साल निवासी इहोड़ा थाना अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव के साथ चोरी करना स्वीकार किया| आरोपियों से घटना में प्रयुक्त किए एक पुरानी मारुति वैन, 2 नग मोटरसाइकिल, 2 नग गैस सिलेंडर, 2 नग बैटरी, कटर मशीन, वेल्डिंग मशीन, वायर कटर मशीन, फेंसिंग तार, लोहे के एंगल, पानी मोटर पम्प, आदि सामानों सहित लगभग ₹350000/- का सामान जप्त किया गया। प्रकरण में चोरी गई संपत्ति को मिलान कर वजप्ता शुमार कर आरोपियों के कब्जे से जप्त किया गया शेष संपत्तियों को इस्तगासा क्रमांक 1/2022 धारा 41 (1+4) जा0फौ0, 379 भारतीय दंड विधान के तहत जप्त कर माल के मालिकों का पता तलाश किया जा रहा है| आरोपीगणों को आज दिनांक 04.05.2022 के 14:25 व 14:35 बजे गिरफ्तार कर जेएमएफसी अंबागढ़ चौकी के न्यायालय में पेश किया गया बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया|
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अंबागढ़ चौकी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े, सहायक उपनिरीक्षक श्याम ठावरे, प्रधान आरक्षक 350 जनक लाल उमरिया, प्रधान आरक्षक 1701 उमेश यादव, प्रधान आरक्षक 819 टीकाराम पटेल, आरक्षक 454 सुशील राऊत, आरक्षक 1678 सुनील सिंह, आरक्षक 1674 विजय कुर्रे, आरक्षक 1366 ललित कुंजाम, महिला सहायक आरक्षक पुरामे की सकरी भूमिका रही।

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