*आरोपी के विरुद्ध धारा-363, 366, 376 भा.द.वि. 4,6 पाॅक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही।*
*नाबालिग बालिका को विधिवत परिजनों को किया गया सुपुर्द।*
कवर्धा। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को महिला एवं बालक बालिकाओं से संबंधित अपराधों का त्वरित निराकरण करने निर्देशित किया गया था। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे तथा उप. पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मोनिका सिंह परिहार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिंघनपुरी जंगल निरीक्षक आनंद शुक्ला के द्वारा लगातार थाना क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने उचित वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है।
इसी तारतम्य में थाना क्षेत्र कि नाबालिक लड़की के परिजनों के द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया, कि मेरी नाबालिग लड़की ईटा भट्टी गई थी, जो घर नहीं लौटी है। जिसके विषय में अपने जान पहचान एवं रिश्तेदारों से जानकारी लेने पर कुछ पता नहीं चल रहा है। जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। की रिपोर्ट पर थाना सिंघनपुरी जंगल में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा मामला नाबालिग बालिका से संबंधित होने से तत्काल जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को उक्त घटना से अवगत कराया गया।
जिस पर वरिष्ठ अधिकारी गणों से प्राप्त दिशा निर्देश के आधार पर थाना प्रभारी सिंघनपुरी जंगल के द्वारा तत्काल विशेष टीम तैयार कर आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था, दौरान विवेचना के आरोपी का महाराष्ट्र के चंद्रपुर में होने की सूचना प्राप्त हुआ जिस पर तत्काल पुलिस टीम रवाना कर आरोपी एवं उसके कब्जे से नाबालिक पीड़िता को सकुशल बरामद कर पूछताछ करने पर नाबालिक पीड़िता के द्वारा बताया गया कि आरोपी दिलीप लहरी के द्वारा मुझे जबरजस्ती लुभावने सपने दिखाकर बहला फुसला कर अपने साथ भगा कर ले आया और मेरी मर्जी के बिना जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया है। जिस पर दिलीप लहरे चंद्रपुर महाराष्ट्र के विरुद्ध धारा-363, 366, 376 भा.द.वि. 4,6 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर उचित वैधानिक कार्यवाही किया गया तथा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिंघनपुर जंगल निरीक्षक आनंद शुक्ला के कुशल नेतृत्व में थाना टीम से उप. निरीक्षक मानकराम सोनकर, आरक्षक पवन राजपूत का सराहनीय योगदान रहा।

Bureau Chief kawardha