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राजनांदगांव/मोहारा। मामले का विवरण इस प्रकार है दिनांक 13.03.2022 को मुखबिर से जानकारी मिली कि रात्रि में एक चार पहिया वाहन टाटा सफारी CG07 AY 8621 में म0प्र0 से प्लांदूर के रास्ते शराब का अवैध परिवहन किया जाना है। सूचना पर तत्काल त्वरित रूप से कार्यवाही करते हुए आला अधिकारियों के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी मोहारा निरीक्षक दिनेश कुमार यादव व स्टाफ द्वारा ग्राम प्लांदूर चौक में दिनांक 13 और 14 मार्च की दरम्यानी रात को चेकिंग अभियान चलाया गया। इस बीच डोंगरगढ़ की ओर से एक टाटा सफारी आ रही थी, जिसे पूछताछ करने रोका गया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोका, तेज रफ्तार से भागने लगा। पुलिस पार्टी ने पीछा किया। थोड़ी दूर में शराब से भरी गाड़ी गड्ढे में जा गिरी फिर वाहन की तलाशी ली गई, तो वाहन में 20 पेटी शराब रखा हुई थी। जिसके संबंध में वाहन चालक द्वारिका उर्फ राजू वर्मा पिता पलटन उम्र 31 वर्ष साकिन कोलेन्द्रा थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को धारा 91 का नोटिस देकर शराब रखने और परिवहन करने के संबंध में पूछताछ किया गया तो आरोपी के पास शराब रखने और परिवहन करने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं होना पाया गया। जो मौके पर ही समक्ष गवाहनों के अवैध शराब और वाहन को जब्त किया गया। शराब से भरे वाहन में अन्य दो आरोपी धनंजय वर्मा उर्फ सूर्या पिता मोहन उम्र 21 वर्ष, निवासी राहुद चौकी जालबंधा थाना खैरागढ व निलेन्द्र उर्फ साहिल वर्मा पिता बुधारू राम उम्र 28 साल निवासी अमलीडीह थाना छुईखदान भी मिले जिन्हें पूछताछ करने पर बताए कि वे भी राजू के साथ म0प्र0 निर्मित शराब को छत्तीसगढ़ में बेचने के लिए ला रहे थे।  20 पेटी जिसमें प्रत्येक में 50-50 पौवा शराब कुल 1000 पव्वा प्रत्येक में 180 ml,  बल्क लीटर 180 लीटर मध्य प्रदेश निर्मित शराब कीमती 120000/- व गाड़ी कीमती 300000/- कुल जुमला रकम 420000/- जप्ती किया गया। पूछताछ पर आरोपीयो  ने बताया कि  वे लोग म0प्र0 से शराब लाकर छत्तीसगढ़ में बेचते है।  लिहाजा तीनो आरोपियो के विरुद्ध  चौकी मोहारा में अपराध क्रमांक 188/22 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम कायम कर आरोपीयो को न्यायिक रिमांड पर लिया जाकर जेल भेजा गया। इसी प्रकार चौकी मोहारा क्षेत्र में शराब बेचने की शिकायत प्राप्त होने पर एवम शराब रेड कार्यवाही के दौरान बहसबाजी करने व लड़ने पर उतारू होने पर आदतन शराब कोचिया नारायण विश्वकर्मा और ढालू विश्वकर्मा निवासी मोहारा को धारा 151 जा फौ0 की कार्यवाही की गई।

उक्त कार्यवाही में चौकी मोहारा के सउनि शरद, प्र0आर0 43 चंद्रभूषण सिन्हा, 659 सियाराम धुर्वे, 825 महेंद्र साहू, आरक्षक प्रवेश वर्मा, गौरव शेंडे, चितेश गात्रे, परमानन्द बोगा, शिवलाल वर्मा, लष्मीशंकर कंवर, शाहिद अंसारी, सैनिक योगेश पटेल की सक्रिय भूमिका रही।

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