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रेवाडीह छोटा तालाब की लीज को निरस्त करने महापौर परिषद में अनुशंसा उच्च सदन के निर्णय आने तक तालाब में मस्स्योत्पादन में रोक लगाने लिखा पत्र जाने क्या है पूरा मामला…

राजनांदगांव 4 मार्च। नगर निगम सीमाक्षेत्र के ग्रामीण वार्ड रेवाडीह वार्ड नं. 22 स्थित छोटा तालाब को वर्ष 2017-18 में 10 वर्ष की लीज पर आबंटित किया गया था। उक्त तालाब को छत्तीसगढ़ मछुवा नीति 2007 के दिशा निर्देश के तहत आबंटन नहीं होने पर लीज निरस्त करने की शिकायत प्राप्त हुई।

शिकायत में कहा गया कि रेवाडीह स्थित छोटा तालाब का रकबा 1.2060 हेक्टेयर है, जो लगभग 2.98 एकड है। छत्तीसगढ़ मछुवा नीति 2007 के अनुसार एक हेक्टेयर तक एकल व्यक्ति और एक हेक्टेयर से अधिक होने पर मछुवा समिति को आबंटित करने का लेख है। चुकि उक्त तालाब का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ मछुवा नीति 2007 के दिशा निर्देशानुसार नहीं किया गया है, इस लिये उसे निरस्त किया जाये। शिकायत के आधार पर महापौर श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख ने महापौर परिषद में रेवाडीह स्थित छोटे तालाब की लीज निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर उच्च सदन सामान्य सभा की ओर अग्रेषित किया गया। महापौर परिषद की अनुशंसा उपरांत सामान्य सभा के निर्णय तक उक्त तालाब में मस्स्योत्पादन या मछली निकालने की कार्यवाही नहीं करने आयुक्त डॉ. आशुमोष चतुर्वेदी के निर्देश पर उपायुक्त श्री सुदेश कुमार सिंह ने संबधित को पत्र जारी किया है। निर्णय के पूर्व मस्स्योत्पादन या मछली निकालने पर संबधित के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

By Amitesh Sonkar

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