राजनांदगांव/खैरागढ़। दिनांक 11.02.2022 को पीड़िता ने थाना आकर लिखित रिपोर्ट पेश की कि वह अपनी बुक लेने अपनी सहेली के घर गई थी। वापस आते समय गांव में रहने वाले गजेन्द्र साहू एवं दुर्गेश मंडावी द्वारा उसको रोककर हाथ बाह पकड़ कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। पीड़िता द्वारा जोर जोर से चिल्लाने पर पीड़िता के परिजन आने पर उसे उन लड़को से छुड़ाया। इस बात से शर्मिंदगी महसूस करते हुये पीड़िता कीटनाशक दवाई पी ली थी, पीड़िता की शिकायत पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमाक 92 / 2022 धारा 341,363 , 354 , 34 भादवि एवं 8 पोक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। मामला गंभीर होने पर इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। आला अधिकारियों के निर्देशन में और निरीक्षक थाना प्रभारी थाना खैरागढ़ निलेश पाण्डेय के नेतृत्व में टीम बनाकर आरोपियों के सकुनत पर जाकर रेड कार्यवाही कर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी गजेन्द्र साहू पिता ललित साहू उम्र 18 साल एव दुर्गेश मंडावी पिता रामपाल मंडावी उम्र 19 साल साकिनान धानीखुटा थाना खैरागढ़ जिला राजनादगाव को विधिवत गिरफ्तार कर ज्युडिसियल रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में थाना खैरागढ़ में उनि प्रियंका पैकरा प्रआ 0 90 गन्नू लाल साहू आरक्षक 660 डुलेश्वर साहू , आरक्षक 1220 अख्तर मिर्जा, आरक्षक 1269 विजेन्द्र कुमार की अहम भूमिका रही।
